नई दिल्ली: दक्षिण दिल्ली की 6 कॉलोनियों में सरकारी आवास बनाने के लिए करीब 16 हजार पेड़ काटने की योजना के खिलाफ हाइकोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा है कि एनजीटी में मामले की सुनवाई तक रोक लगाए. दिल्ली हाईकोर्ट ने एनबीसीसी के पेड़ काटने पर सवाल उठाए हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि आप आवास बनाने के लिए हजारों पेड़ काटना चाहते हैं और क्या दिल्ली ये अफोर्ड कर सकते है.
16000 trees, high court prohibits ban in Delhi for making government housing
हाईकोर्ट ने कहा कि अगर रोड बनाने आदि के लिए पेड़ काटने होते तो ठीक था. कोर्ट ने एनबीसीसी को कहा कि आप तो सिर्फ एजेंसी हैं जो काम कर रही है. हम सरकारी एजेंसियों की बात सुनना चाहते हैं. एनजीटी का आदेश कहां है जिसमें कहा गया कि पेड़ काट सकते हैं. एनबीसीसी की ओर से कोर्ट में कहा गया कि दो जुलाई को मामला एनजीटी में सुनवाई के लिए आएगा. हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए.
ट्री अथॉरिटी ने भी पेड़ काटने की इजाजत दी है. हमने आठ करोड़ रुपये डीडीए में जमा भी कराए हैं. दिल्ली हाइकोर्ट के दखल के बाद ठइउउ की अंडरटेकिंग दी है जिसमें कहा गया है कि 4 जुलाई तक दिल्ली में पेड़ नहीं काटे जाएंगे. इस मामले की सुनवाई एनजीटी में दो जुलाई को होनी है.