नन के साथ रेप के आरोपी बिशप फ्रैंको मुलक्कल को कोर्ट से सर्शत जमानत

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तिरुवनंतपुरम। केरल हाई कोर्ट ने नन के साथ रेप के आरोपी बिशप फ्रैंको मुलक्कल को सशर्त जमानत दे दी है। कोर्ट ने जमानत के लिए जिन शर्तों को निर्धारित किया है, उसके तहत आरोपी बिशप केरल में प्रवेश नहीं कर सकते और साथ ही उन्हें अपना पासपोर्ट भी कोर्ट में जमा करना होगा।
Bansh Franco Mulkkal, accused of raping a nun, has been granted bail by the court.
बता दें कि इससे पहले 21 सितंबर को गिरफ्तार किए गए बिशप की जमानत 3 अक्टूबर को खारिज कर दी गई थी। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट के समक्ष नई याचिका दायर की। इसमें उन्होंने दलील दी थी कि पुरानी याचिका के वक्त अभियोजन ने जो आपत्तियां की थी, वह अब नहीं हैं।

गवाहों को 24 घंटे सुरक्षा
याचिका में कहा गया था कि मुलक्कल अब जालंधर डायसिस के बिशप नहीं हैं। इसलिए, गवाहों को प्रभावित करने वाले बड़े पद पर नहीं हैं। याचिका में कहा गया कि गवाहों को 24 घंटे सुरक्षा दी जा रही है। इसके अलावा बिशप ने खराब होते स्वास्थ्य का भी हवाला दिया है। सीने में दर्द की शिकायत के बाद वह मेडिकल कॉलेज भी गए थे। इसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया गया था।

आपको यह भी बता दें कि पीड़िता नन ने आरोप लगाया था कि बिशप ने 2014 से 2016 के बीच कई बार उनके साथ रेप किया था। मामला तूल पकड़ने के बाद बिशप ने अपने बचाव में कई तर्क दिए। उन्होंने यहां तक कहा कि उनसे बदला लेने के लिए यह शिकायत की गई है। बिशप ने नन के खिलाफ जांच करने की भी अनुमति मांगी थी।