ईवीएम व मतदाता रजिस्टर में वोटों का अंतर, पुनर्मतदान की सिफारिश

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भोपाल। इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और मतदाता रजिस्टर में 56 वोटों का अंतर आने से अनूपपुर विधानसभा के मोहड़ी मतदान केंद्र में पुनर्मतदान की सिफारिश की गई है। यहां ईवीएम का संचालन कर रहा अधिकारी लंच करने एक घंटे के लिए चला गया। इस दौरान जिस कर्मचारी को लगाया, उसे मशीन चलाना नहीं आता था और उसने गलत बटन दबाई। इससे मशीन में वोट दर्ज ही नहीं हुए।
ईवीएम में कुल 550 मत दर्ज हुए हैं, जबकि रजिस्टर में 606 मतदाताओं के नाम हैं। इस गड़बड़ी को देखते हुए पर्यवेक्षक ने पुनर्मतदान की सिफारिश की है। वहीं, चुनाव में मतदान का प्रतिशत 74.85 रहा। डाक मतपत्र से आधा से एक फीसदी तक वोट और बढ़ सकता है।
Difference of votes in EVMs and Voters Register, recommend reinstatement
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने बताया कि केंद्रवार मतदान प्रतिशत की एंट्री का काम शुक्रवार तक पूरा होगा। चुनाव आयोग मतदान समाप्त होने के बाद 48 घंटे मतदान का प्रतिशत फाइनल करने के लिए देता है। गुरुवार दोपहर तक ईवीएम के जरिए मतदान करने वाले मतदाताओं का प्रतिशत 74.85 रहा है। इसमें पुरुष मतदान 75.72 और महिलाओं का 73.86 रहा है। कुल तीन करोड़ 77 लाख मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया।

हर जिले में मतदान केंद्रवार छानबीन का काम चल रहा है। इस दौरान अनूपपुर विधानसभा के मतदान केंद्र क्रमांक 180 मोहड़ी में मतदाता रजिस्टर और ईवीएम में दर्ज मतों में अंतर आने से पुनर्मतदान की सिफारिश की गई है। ईवीएम में 550 मत दर्ज हैं जबकि रजिस्टर में 606 मतदाताओं के दस्तखत हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक 56 वोट ईवीएम में दर्ज नहीं हुए, क्योंकि जो अधिकारी मशीन को संचालित कर रहा था वो लंच करने चला गया।

इस दौरान जिस कर्मचारी को इस काम में लगाया गया, उसने गलत बटन दबाई और वोट ईवीएम में दर्ज ही नहीं हुए। सतना में कांग्रेस प्रत्याशी के पुनर्मतदान के आवेदन का परीक्षण किया गया पर पर्यवेक्षक की रिपोर्ट में इसकी जरूरत नहीं समझी गई। रिपोर्ट आयोग को भेजी जाएगी। सतना में कई वीवीपैट खराब हुई थी, जिन्हें बदलने में डेढ़ से पौने दो घंटे का समय लगा। मतदान के बहिष्कार की कहीं से कोई जानकारी अभी नहीं आई है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि ईवीएम और वीवीपैट सुरक्षित स्ट्रांग रूम में रखवाई गई हैं। केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों को इनकी सुरक्षा में लगाया है। प्रत्याशी या उनका अधिकृत अभिकर्ता चाहे तो स्ट्रांग रूम के बाहर बैठ सकता है।