पंचकूला। 17 साल पहले पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में पंचकूला की सीबीआई कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने आरोपी गुरमीत राम रहीम सहित अन्य तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ कोर्ट ने दोषी गुरमीत राम रहीम पर 50 हजार का जुमार्ना भी लगाया है। बता दें कि गुरमीत राम रहीम फिलहाल रोहतक की जेल में बंद है, वह दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहा है।
In the case of journalist assassination, Ram Rahim will be life imprisoned, now he will remain in jail.
सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि गुरमीत की पहली सजा पूरी होने के बाद दूसरी सजा की शुरूआत होगी। इसका सीधा मतलब है कि जिस वक्त गुरमीत की इस मामले में सजा की शुरूआत होगी उस वक्त गुरमीत की उम्र लगभग 70 साल की होगी। ऐसे में गुरमीत को अब आगे की जिंदगी जेल में ही बिताना होगी।
साल 2002 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या हुई थी, इस मामले में राम रहीम को आरोपी बनाया गया था, हाल ही में कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम को इस मामले में दोषी करार दिया था। साध्वी यौन शोषण मामले में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम व तीन अन्य को सीबीआई की अदालत ने 11 जनवरी को दोषी करार दिया था। इस समय रोहतक की सुनारिया जेल में बंद गुरमीत व अंबाला जेल में बंद अन्य दोषी कृष्ण लाल, निर्मल सिंह व कुलदीप सिंह को एक साथ सजा सुनाई गई।
नियमानुसार किसी भी अपराधी को सजा सुनाते समय जज व अपराधी का आमने-सामने होना अनिवार्य है, लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से पंचकूला के जिला अटार्नी ने सीबीआई कोर्ट में याचिका दायर कर कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए इस प्रक्रिया में बदलाव की गुहार लगाई थी।
सुनवाई के दौरान जिला अटार्नी ने कहा कि चारों अपराधियों को सजा सुनाते समय पंचकूला पेश करने में कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है। अंबाला जेल में बंद तीन अपराधियों को अगर रोहतक लेकर जाते हैं तो वह भी जोखिम भरा कार्य है।
सरकार ने 27 अगस्त 2017 को हुई हिंसा का हवाला देते हुए सभी अपराधियों को उन्हीं की जेलों में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ही सजा सुनाने की अपील की थी, जिसे सीबीआई कोर्ट ने स्वीकार करते हुए कहा था कि 17 जनवरी को सभी अपराधियों को उन्हीं की जेलों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाई जाएगी। इसके लिए अंबाला व रोहतक जेलों में प्रबंध करने के निर्देश जारी कर दिए गए थे। इसके बाद सजा सुनाई गई।