सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को लगाई फटकार, कहा-जांच में सहयोग नहीं किया तो की जाएगी सख्ती

0
205

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कार्ति को एयरसेल-मेक्सिस डील और आईएनएक्स मीडिया केस में 5,6,7 और 12 मार्च को ईडी के सामने पेश होने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने कार्ति को विदेश जाने के लिए कोर्ट में 10 करोड़ रुपये जमा कराने को कहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति को फटकार लगाते हुए कहा कि यदि उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया तो उन पर सख्ती की जाएगी। कोर्ट ने कार्ति को कहा, ‘चाहे जो भी करें, लेकिन कानून से खेलने की कोशिश न करें।’
Supreme Court rebukes Karti Chidambaram, says, will not be cooperative if it does not cooperate
कार्ति की विदेश जाने की इजाजत संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति से कोर्ट में 10 करोड़ रुपये जमा कराने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, ‘आप जहां जाना चाहें जा सकते हैं, जो करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन कानून से खेलने की कोशिश न करें।’ कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को यह भी कहा, ‘यदि आपने जांच में सहयोग नहीं किया तो हमें सख्ती बरतनी होगी।’ बता दें कि सोमवार को कार्ति चिदंबरम ने कोर्ट से विदेश जाने की इजाजत मांगी थी। इसके बाद ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कार्ति की याचिका का विरोध किया। ईडी ने कोर्ट में कहा कि कार्ति जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसे में अगर वह विदेश जाते हैं तो जांच में और देरी हो सकती है।