आइएनएक्स मीडिया केस: बढ़ सकती है पूर्व वित्तमंत्री की मुश्किलें, मुकदमा चलाने की मिली अनुमति

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नई दिल्ली। कानून मंत्रालय ने पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के खिलाफ आइएनएक्स मीडिया केस में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मंत्रालय के इस कदम से चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस मामले में चिदंबरम के खिलाफ मुकदमा चलाने के सीबीआइ के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने कानून मंत्रालय से राय मांगी थी। इसके बाद कानून मंत्रालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से कहा था कि सीबीआइ चिदंबरम के खिलाफ मुकदमा चला सकती है। केंद्र सरकार ने एयरसेल मैक्सिस केस में चिदंबरम के खिलाफ मुकदमा चलाने की सीबीआइ को पहले ही अनुमति दे दी है।
aaieneks meediya kes: badh sakatee hai poorv vittamantree kee mushkilen, mukadama chalaane kee milee anumati
सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने 25 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट से कहा था कि आइएनएक्स मीडिया केस में उन्हें पी चिदंबरम को कस्टडी में लेकर पूछताछ करनी है। जांच एजेंसियों का दावा था कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े तमाम सुबूत और दस्तावेजों के आधार पर चिदंबरम से पूछताछ जरूरी है। सीबीआइ ने इस मामले में 15 मई, 2017 को एक एफआइआर दर्ज किया था। इसमें कहा गया था कि विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) द्वारा आइएनएक्स मीडिया में विदेशी फंड के निवेश के लिए दी गई मंजूरी में कई अनियमितताएं हैं।

इस मामले में आइएनएक्स मीडिया में 305 करोड़ का निवेश होना था। ये मामला 2007 का है जब पी चिदंबरम यूपीए सरकार में वित्त मंत्री थे। इस मामले में चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम भी आरोपित हैं। कार्ति से सीबीआइ और ईडी कई बार पूछताछ कर चुकी है। कार्ति पर आइएनएक्स मीडिया से 10 लाख रुपये घूस लेने का आरोप है। इस मामले में कार्ति की गिरफ्तारी भी हुई थी। कार्ति पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर मामले की जांच को प्रभावित करने का भी आरोप है।