प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पाने के लिए जरूरी नहीं आधार, 2000 रुपए आएंगे खाते में

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नई दिल्ली। लघु एवं सीमांत किसानों के लिए लागू प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान योजना) की 2,000 रुपये की पहली किस्त हासिल करने के लिए आधार अनिवार्य नहीं होगा। लेकिन दूसरी और आगे की किस्तें पाने के लिए किसानों को अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए आधार नंबर प्रस्तुत करना होगा।
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कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने एक फरवरी को पेश अंतरिम बजट में दो हेक्टेयर तक जमीन के स्वामी करीब 12 करोड़ लघु एवं सीमांत किसानों के लिए 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की प्रत्यक्ष आय सहायता योजना की घोषणा की थी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से राज्य सरकारों को भेजे गए पत्र के मुताबिक, दिसंबर, 2018 से मार्च, 2019 की पहली किस्त के लिए किसान आधार के स्थान पर पहचान के वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। इनमें ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य पहचान पत्र शामिल हैं।

राज्य सरकारों से लाभार्थी लघु एवं सीमांत किसानों का डाटाबेस बनाने के लिए कहा गया है। इसमें लाभार्थी का नाम, लिंग, उसका वर्ग, आधार संख्या, बैंक खाता संख्या और मोबाइल नंबर शामिल हैं। योजना के लिए ऐसे किसान परिवार योग्य माने जाएंगे जिसमें पति-पत्नी के अलावा 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चे हों और उनका कुल भूमि स्वामित्व दो हेक्टेयर से ज्यादा न हो। भू-स्वामित्व की गणना एक फरवरी, 2019 से पहले तक मानी जाएगी। इस तिथि के बाद भू-स्वामित्व रिकॉर्ड्स में हुए बदलाव मान्य नहीं होंगे।