मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: जेडीयू बोली, नीतीश के खिलाफ जांच की बात अफवाह

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पटना। बिहार की सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने शनिवार को दावा किया कि मुजफ्फरपुर की विशेष (बाल यौन अपराध रोकथाम अधिनियम) पॉक्सो अदालत ने सीबीआई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य पर शेल्टर होम केस के आरोपी द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच का कोई आदेश नहीं दिया है।
Muzaffarpur Shelter Home Case: Rumor of JDU bid, probe against Nitish
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को लिखे गए पत्र में जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा, ‘विशेष अदालत ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। उसे सीबीआई को ऐसा कोई निर्देश देने का अधिकार भी नहीं है।’ यादव ने इस संबंध में अपने ट्विटर हैंडल पर खबर साझा की थी। आरोपी सुधीर कुमार ओझा के वकील ने कहा कि वाकई पॉक्सो अदालत ने आरोपी अश्विनी के आवेदन पर ऐसा निर्देश दिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में संजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है, यह सिर्फ अफवाह है।

‘तेजस्वी को पड़ सकता है महंगा’
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम से जुड़े पूर्व स्वयंभू डॉक्टर अश्विनी ने राज्य सरकार द्वारा इस आश्रय गृह को निरंतर धन देने के मद्देनजर जांच की मांग की थी। सिंह ने कहा कि यह एक नियमित प्रक्रिया है कि जब भी कोई आरोपी अदालत में कोई आवेदन देता है तो उसे विचारार्थ जांच एजेंसी के पास भेजा जाता है। उन्होंने कहा, ‘तेजस्वी यादव सुनी हुई बातों के आधार पर बयान देते रहते हैं। यह महंगा साबित हो सकता है।’

‘पिछले साल अरेस्ट हुआ था कथित डॉक्टर अश्विनी’
आपको बता दें कि कथित डॉक्टर अश्विनी को शेल्टर होम केस का पर्दाफाश होने के बाद पिछले साल नवंबर में अरेस्ट किया गया था। अश्विनी पर नाबालिग बच्चियों को नशीली दवाओं के इंजेक्शन देने का आरोप है। इससे पहले पिछले दिनों शेल्टर होम केस को मुजफ्फरपुर पॉक्सो कोर्ट से दिल्ली विशेष पॉक्सो कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश हुआ था।