जोधपुर सेशन कोर्ट में सलमान की जमानत अर्जी पर सुनवाई शुरू

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नई दिल्ली। जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद कैदी नंबर 106 यानि सलमान खान ने सजा की पहली रात काट ली है। बॉलीवुड स्टार और फिल्म टाइगर जिंदा है के अभिनेता सलमान खान काले हिरण के शिकार मामले में हिट एंड रन नहीं कर सके। गुरुवार को जोधपुर की सीजेएम कोर्ट ने 20 साल पहले दो काले हिरणों के शिकार का दोषी पाते हुए उन्हें पांच साल की कैद और 10 हजार रुपये जुमार्ने की सजा सुनाई।

आज सलमान खान की जमानत याचिका पर सेशन कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। सेशन कोर्ट के जज रवींद्र कुमार जोशी जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं। सलमान के वकील ने भरोसा जताया कि आज जमानत मिल जाएगी। कोर्ट में सलमान की दोनों बहनों के साथ सलमान के बॉडीगार्ड शेरा भी मौजूद हैं। वहीं कोर्ट के बाहर बिश्नोई समाज के लोग भी इकट्ठा हुए हैं।

कोर्ट जाने से पहले सलमान के वकील महेश बोड़ा ने दावा किया कि उन्हें धमकी मिल रही है। बोड़ा ने आरोप लगाया है कि उन्हें धमकी भरे कॉल और मैसेज आए। इसके बावजूद वह सलमान के केस से जुड़े रहेंगे। इससे पहले सुबह करीब 8.0 बजे सलमान के बॉडीगार्ड शेरा और उनके वकील आनंद देसाई जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंचे। आनंद देसाई के पास कुछ फाइलें थी। वकील ने सलमान से कुछ बातचीत की और फाइलों पर उनके साइन लिए।

यह अलग बात है कि 1998 में जिस फिल्म हम साथ-साथ हैं की शूटिंग के दौरान की यह घटना है, उसमें आरोपित साथी कलाकार सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे संदेह का लाभ पाकर बरी हो गए। स्थानीय आरोपित दुष्यंत सिंह भी बरी हो गए। 52 वर्षीय सलमान को कैदी नंबर 106 मिला और बैरक नंबर-एक में रखा गया है।

उन्हें सजा तीन साल से ज्यादा की मिली है, इसलिए जमानत के लिए अर्जी सत्र अदालत में लगाई गई, लेकिन तत्काल सुनवाई नहीं हो पाई। शुक्रवार को सुनवाई की संभावना है। जमानत मिलने तक उन्हें जेल में रहना होगा। वहीं आज सुबह सलमान खान के वकील आनंद देसाई जेल में उनसे मुलाकात की।