दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को 13 सितंबर तक ईडी की रिमांड पर भेजा

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नई दिल्ली

दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को 9 दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया। शिवकुमार को मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट (एमएलपीए) के तहत मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद आज उन्हें विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार के सामने पेश किया गया। ईडी ने याचिका में कहा था कि शिवकुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे लिहाजा उन्हें 14 दिनों के लिए हिरासत में भेजा जाए। हालांकि, कोर्ट ने शिवकुमार को 9 दिन के लिए ही ईडी की रिमांड पर भेजा।

राहुल बाेले- यह बदले की राजनीति

कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी पर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, “शिवकुमार की गिरफ्तारी सरकार द्वारा बदले की राजनीति का एक और उदाहरण है। वो ईडी/सीबीआई और दूसरी सरकारी एजेंसियों का उपयोग चुनिंदा लोगों को निशाना बनाने के लिए कर रही है।”

ईडी ने जांच में सहयोग न करने के लिए मांगी थी रिमांड

ईडी की तरफ से पक्ष रखते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) केएम नटराज ने कोर्ट से कहा कि इनकम टैक्स के छापों में इस बात के साक्ष्य मिले हैं कि डीके शिवकुमार मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में शामिल रहे हैं। इनसे जुड़े दस्तावेजों की जांच के लिए शिवकुमार की रिमांड जरूरी है। एएसजी ने यह भी कहा कि पिछले कुछ सालो में शिवकुमार के पूरे परिवार की संपत्ति कई गुना बढ़ गई। इसकी जांच के दौरान वे लगातार अधिकारियों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे।

सिंघवी ने दी थी खराब सेहत की दलील

इससे पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने शिवकुमार की जमानत याचिका पर पक्ष रखते हुए न्यायालय से कहा कि हिरासत का मकसद केवल कुछ कबूल करवाना नहीं होना चाहिए। चूंकि, शिवकुमार अपने खिलाफ कोई आरोप नहीं कबूल कर रहे तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जमानत के लिए अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी कि शिवकुमार को लो ब्लडप्रेशर और थॉयरायड है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इनकम टैक्स के छापों से संबंधित कार्रवाई पर हाईकोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है लेकिन ईडी उन छापों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कोर्ट को बताया डीके शिवकुमार को कुछ कारणों से आज खाना भी नहीं दिया गया।