नई दिल्ली
आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को शुक्रवार को कोर्ट से एक और झटका लगा। वे मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने सरेंडर की अर्जी लेकर दिल्ली की विशेष अदालत गए थे। लेकिन जज अजय कुमार कुहार ने इसे खारिज कर दिया। फिलहाल, कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर चिदंबरम 19 सितंबर तक तिहाड़ जेल में ही रहेंगे।
चिदंबरम की याचिका पर विशेष अदालत में गुरुवार को सुनवाई हुई थी। तब ईडी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि चिदंबरम अभी जेल में हैं, इसलिए सबूतों को प्रभावित नहीं कर कर सकते। हम इस मामले में 6 अन्य लोगों से पूछताछ करना चाहते हैं, इसलिए चिदंबरम को बाद में गिरफ्तार करना चाहेंगे। इस पर चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने विरोध जताया था। वहीं, भ्रष्टाचार मामले में चिदंबरम ने नियमित जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। इस पर कोर्ट ने सीबीआई से 7 दिन में जवाब मांगा है।
21 अगस्त को गिरफ्तार हुए थे चिदंबरम
विशेष अदालत ने चिदंबरम को 5 सितंबर को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने पर सीबीआई ने उन्हें 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। इसके बाद जांच एजेंसी ने भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें हिरासत में लेकर 14 दिन तक पूछताछ की थी।