नई दिल्ली
देश के नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद चारो तरफ चालान की ही चर्चा हो रही है। यदि आप भी पुरानी गाड़ी चलाते हैं और आपके गाड़ी के पहिए घिस चुके हैं तो आपको तत्काल सावधान हो जाने की जरूरत है! क्योंकि देश की ट्रैफिक पुलिस अपने वाहनों के पुराने घिसे हुए टायरों की भी सघनता से जांच कर रही है। यदि टायर बेकार और पुराने पाए जा रहे हैं तो ट्रैफिक पुलिस नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इस पर भी चालान काट रही है।
बैंगलोर मिरर में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस अब पुराने और खराब हो चुके टायरों के लिए भी चालान काट रहे हैं। नियमानुसार यदि गाड़ी 30,000 किलोमीटर से ज्यादा चल चुकी है और इस दौरान वाहन के टायर नहीं बदले गए हैं तो ये दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। ऐसी स्थिति में पुराने टायर के प्रयोग पर चालान का प्रावधान किया गया है।
बता दें कि, पुराने और खराब हो चुके टायरों के प्रयोग के लिए चालान की राशि बहुत ज्यादा नहीं है। इसके लिए महज 100 रुपये का चालान काटा जा रहा है। हाल ही में बैंगलुरू में ट्रैफिक पुलिस ने एक व्यक्ति का चालान इसलिए काट दिया है क्योंकि उसने अपनी गाड़ी में पुराने और घिसे हुए टायरों का प्रयोग किया था।
इतना ही नहीं इस मामले में उक्त वाहन चालक और ट्रैफिक पुलिस के बीच नोक झोक भी हो गई थी, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने दुव्यवहार करने के आरोप में भी चालक पर पेनाल्टी लगाया है। हालांकि इस बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं मिल सकी है कि उक्त वाहन चालक पर कुल कितना जुर्माना लगाया गया है।
यदि आपने भी 30,000 किलोमीटर के बाद अपने वाहन के पहियों को नहीं बदला है, या फिर आपके कार के भी पहिए घिस चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी भी तरह के चालान से बचने के लिए तत्काल अपने पहियों को बदलें। क्योंकि ये नियमों के खिलाफ है और आपका भी चालान काटा जा सकता है। बता दें कि, टायर गाड़ी का सबसे प्रमुख हिस्सा होता है और इसके खराब होने की स्थिति में दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है।