नई दिल्ली
दिल्ली की विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से पूछताछ और गिरफ्तारी की इजाजत दे दी। कोर्ट ने ईडी को चिदंबरम से 30 मिनट तक पूछताछ का विकल्प भी दिया है। ईडी ने आईएनएक्स मीडिया केस में मनी लॉन्ड्रिंग पर पूछताछ के लिए चिदंबरम को हिरासत में लेने की अनुमति मांगी थी।
सोमवार को इस मामले में विशेष अदालत ने चिदंबरम को गिरफ्तार करने के लिए ईडी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को ईडी की तरफ से महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कोर्ट परिसर में ही चिदंबरम से पूछताछ की इजाजत मांगी, लेकिन चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने इस पर आपत्ति ली। अब ईडी कल तिहाड़ जेल में चिदंबरम से पूछताछ करेगी।
चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई जमानत याचिका
इससे पहले चिदंबरम ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। चिदंबरम की तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से कहा कि इस मामले में पूर्व वित्त मंत्री या उनके परिवार के किसी सदस्य पर गवाहों को प्रभावित करने या उनके पास जाने का आरोप नहीं है। वकीलों ने कोर्ट में कहा कि सीबीआई चिदंबरम को अपमानित करने के लिए जेल में रखना चाहती है। इस मामले में सीबीआई की तरफ से तुषार मेहता बुधवार को अपनी दलीलें रखेंगे।
चिदंबरम के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज करने संबंधी दिल्ली कोर्ट के आदेश पर भी सवाल किए। 30 सितंबर को कोर्ट ने उन्हें तीसरी बार हिरासत में भेजने के आदेश दिए थे। चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 17 अक्टूबर को खत्म होने वाली है।
21 अगस्त को सीबीआई ने चिदंबरम को गिरफ्तार किया था
आईएनएक्स मीडिया केस में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम तिहाड़ जेल में बंद हैं। चिदंबरम पर पद के दुरुपयोग और विदेशी निवेश को मंजूरी देने के लिए रिश्वत लेने के आरोप हैं। चिदंबरम को सीबीआई ने 21 अगस्त को उनके घर से गिरफ्तार किया था। चिदंबरम तभी से न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए हैं।