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वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया। सरकार ने बजट में मध्यम वर्ग के करदाताओं को बड़ी राहत दी है। पांच लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब पांच लाख से 7.5 लाख तक आय पर 10 फीसदी का टैक्स लगेगा। 7.5 लाख से 10 लाख की आय पर 15 फीसदी टैक्स होगा। 10 लाख से 12.5 लाख की इनकम पर 20 फीसदी टैक्स लगेगा। वहीं जिनकी आय 15 लाख रुपए से ज्यादा है, ऐसे में 30 फीसद टैक्स लगेगा। नए टैक्स व्यवस्था में कोई डिडक्शन शामिल नहीं किया जाएगा, जो डिडक्शन लेना चाहते है, वे पुरानों दरों से टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। नए स्लैब तब लागू होंगे जब करदाता अपने दूसरे छूट को छोड़ेगा।
नया टैक्स स्लैब:
- पांच लाख तक- 0%
- पांच लाख से 7.5 लाख- 10%
- 7.5 लाख से दस लाख- 15%
- दस लाख से 12.5 लाख- 20%
- 12.5 लाख से 15 लाख- 25%
- 15 लाख से अधिक कमाई- 30%
अबतक क्या इनकम टैक्स स्लैब थे?
- दो लाख पांच हजार तक आय पर – 0%
- दो लाख पांच हजार से पांच लाख- 5%
- पांच लाख से दस लाख- 20%
- दस लाख से अधिक- 30%