सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से कहा 750 करोड जमा करो, नहीं तो जारी रहे नीलामी प्रक्रिया

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा है कि महाराष्ट्र में सहारा की एम्बी वैली परियोजना की नीलामी प्रक्रिया जारी रहेगी क्योंकि ग्रुप सेबी-सहारा के रिफंड खाते में 750 करोड़ रुपये जमा कराने में असफल रहा है। मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस ए के सिकरी की पीठ की ओर ये यह फैसला तब आया है जब हाल ही में आधिकारिक लिक्विडेटर ने कहा है कि समूह ने रिफंड खाते में 750 करोड़ रुपये जमा नहीं कराए हैं।
Supreme Court told Sahara to deposit 750 million, otherwise the auction process will continue
मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 मई निर्धारित करते हुए बेंच ने कहा, जहां तक संपत्ति की नीलामी का सवाल है, समूह 750 करोड़ रुपये जमा नहीं करा पाया है। इसलिए यह जारी रहेगी, जैसा कि उनकी ओर से पहले भी सुझाव दिया गया है। बेंच ने इससे पहले 19 अप्रैल को सहारा समूह को महाराष्ट्र में एम्बी वैली सिटी परियोजना से कोई की टुकड़ा चुनकर उसे बेचने और 15 मई तक उससे प्राप्त राशि सेबी सहारा रिफंड खाते में जमा कराने की अनुमति दी थी।

करीब 8,900 एकड़ में फैली एम्बी वैली परियोजना की बिक्री हिस्से में की जानी थी क्योंकि इस पूरी परियोजना को कोई भी खरीदार नहीं मिला था। अपनी रिपोर्ट में आधिकारिक लिक्विडेटर ने पहले कहा था कि एम्बी वैली परियोजना की नीलामी प्रक्रिया शुरू हो गई है, जहां बोलियां 21 मई से प्राप्त की जाएंगी और नीलामी प्रक्रिया 2 जून से शुरू होगी।