मध्य प्रदेश के कई इलाकों में खुली शराब दुकानें, विदिशा में ठेकेदारों का इनकार

0
378

TIO  भोपाल

कोरोना वायरस रेड जोन में शामिल भोपाल, इंदौर और उज्जैन जिले और जबलपुर, धार, बड़वानी, खंडवा, देवास और ग्वालियर जिला मुख्यालय को छोड़कर मंगलवार सुबह से शराब और भांग की दुकानें खोलने की अनुमति सरकार ने दी हैं। जहां आज सुबह से कुछ जगह शराब की दुकानें खुलीं तो कुछ ठेकेदारों ने सरकार द्वारा लाइसेंस फीस बढ़ाने पर इन्हें खोलने से इनकार कर दिया। शराब कारोबारियों को निर्देशित किया गया है कि दुकान संचालन में शारीरिक दूरी के साथ लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह पालन किया जाए। ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर और ग्रीन जोन में पूरी तरह दुकानों का संचालन का आदेश दिया गया है।

विदिशा में शराब ठेकेदारों ने शराब दुकानें खोलने से किया इनकार

राज्य सरकार ने विदिशा में मंगलवार को सुबह 8 बजे से शराब दुकान खोलने की अनुमति दी थी लेकिन शराब ठेकेदारों ने लायसेंस फीस में छूट नहीं मिलने पर दुकानें खोलने से इनकार कर दिया। ठेकेदारों का कहना है कि राज्य सरकार ने उनसे चर्चा किए बगैर दुकान खोलने की अनुमति दी है। राज्य सरकार द्वारा लायसेंस छूट देने के बाद ही वे दुकान खोलेंगे। इसके लिए आज दोपहर को ठेकेदार राज्य सरकार के अधिकारियों से चर्चा करेंगे।

सरकार ने नई व्यवस्था के तहत कलेक्टरों को मंगलवार से शराब और भांग की दुकानों के संचालन को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। खरगोन में फिलहाल दुकानें नहीं खुलेंगी क्योंकि यहां टेंडर प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हो पाई है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने तीसरे दौर के लॉकडाउन में शराब दुकानें खोलने को लेकर राज्यों को निर्णय लेने का अधिकार दिया है। प्रदेश में शराब दुकानें लॉकडाउन लागू होने के बाद भी खुली हुई थी। इसे लेकर विरोध के स्वर सुनाई देने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि शराब दुकानों को बंद करवाया जाए। तब से यह दुकानें बंद ही थीं।

केंद्र सरकार से छूट मिलने के बाद सरकार ने पांच मई से प्रदेश में शराब और भांग दुकानें खोलने की अनुमति देने का निर्णय लिया। इसके तहत रेड जोन में आने वाले भोपाल, इंदौर और उज्जैन में संक्रमण की स्थिति को देखते हुए फिलहाल दुकानों पर प्रतिबंध बरकरार रखना तय किया है। वहीं, रेड जोन में ही शामिल अन्य जिले जबलपुर, धार, बड़वानी, खंडवा, देवास और ग्वालियर में जिला मुख्यालय के शहरी क्षेत्र की दुकानों को छोड़कर दुकानें संचालित की जा सकती है। ऑरेंज जोन वाले खरगोन, रायसेन, होशंगाबाद, रतलाम, आगर-मालवा, मंदसौर, सागर, शाजापुर, छिंदवाड़ा, आलीराजपुर, टीकमगढ़, शहडोल, श्योपुर, डिंडौरी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, विदिशा, मुरैना और रीवा के कंटेनमेंट (संक्रमित) क्षेत्र को छोड़कर बाकी जगह दुकानें संचालित की जाएंगी। ग्रीन जोन में किसी प्रकार की रोक नहीं रहेगी।