एयरसेल-मैक्सिस डील मामला: अगली सुनवाई तक नहीं होगी पूर्व वित्तमंत्री की गिरफ्तारी: कोर्ट

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नई दिल्ली: एयरसेल-मैक्सिस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इस मामले में कोई ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से पांच जून तक जवाब दाखिल करने को कहा है. आपको बता दें कि एयरसेल मैक्सिस डील मामले में तीन अप्रैल को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी.
Aircel-Maxis deal case: Former finance minister’s arrest will not be held till next hearing: Court
इस केस में पूर्व की कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार में वित्तमंत्री पी चिदंबरम पर आरोप लगाया गया था. ईडी ने मालमे में सील बंद रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की थी. अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट 2 मई को होनी है. गौरतलब है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट मकें दाखिल याचिका में स्वामी ने आरोप लगाया था कि एयरसेल मैक्सिस डील में तत्कालीन वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कैबिनेट कमेटी की अनुमति के बिना ही मंजूरी दी जबकि ये डील 3500 करोड़ की थी.

नियमों के मुताबिक, वित्तमंत्री 600 करोड़ रुपये तक की डील को ही मंजूरी दे सकते थे. एफआईपीबी ने फाइल को वित्तमंत्री के पास भेजा और उन्होंने इसे मंजूर कर दिया. लेकिन, सीजेआई ने कहा कि इससे पहले कि कोई नोटिस जारी किया जाए, याचिकाकर्ता को पहले कोर्ट को प्रथम दृष्टया सबूत मैटेरियल के तौर पर पेश करने होंगे.