आरएसएस मानहानि केस में राहुल पर आरोप तय, कोर्ट में बोले मैं दोषी नहीं हूं

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मुंबई। आरएसएस मानहानि केस में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को महाराष्ट्र की भिवंडी अदालत में पेश हुए। इस दौरान उन्होंने बयान दर्ज कराते हुए अपनी सफाई में कहा कि मैं दोषी नहीं हूं। राहुल के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण और अशोक गहलोत में अदालत में मौजूद थे। हालांकि अदालत ने राहुल पर आइपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आरोप तय किए। दरअसल, संघ कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने 2014 में भिवंडी में राहुल गांधी का भाषण सुनने के बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। राहुल ने उस भाषण में कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ था।
RSS defers charges against Rahul in defamation case; I am not guilty of speaking in the court
राहुल भिवंडी में दंडाधिकारी की अदालत में पेश हुए। इस अदालत में आरएसएस के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया गया है। राहुल गांधी ने छह मार्च, 2014 को एक चुनावी रैली में महात्मा गांधी की हत्या को आरएसएस से जोड़ा था। बता दें कि दो मई को कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष से 12 जून को हाजिर रहने को कहा था। उस दिन अदालत ने उनकी अर्जी पर सुनवाई की थी। कांग्रेस अध्यक्ष ने समरी ट्रायल की जगह दर्ज विस्तृत सुबूत मांगा था।

जानकारी के मुताबिक कोर्ट में पेश होने के बाद राहुल गांधी शाम करीब चार बजे मुंबई के गोरेगांव में कांग्रेस के कार्यकतार्ओं की बैठक को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे पार्टी के नगर सेवकों से भी संवाद करेंगे। यहां वे ह्यशक्तिह्ण नाम से एक परियोजना की भी शुरूआत करेंगे, जिससे पार्टी कार्यकतार्ओं से सीधा संवाद कायम किया जा सकेगा और विभिन्न मुद्दों पर उनकी राय ली जा सकेगी।