नई दिल्ली: संसद सत्र के दौरान लोकसभा में सदस्य अब एक दिन में अधिकतम 10 प्रश्नों की बजाए केवल 5 प्रश्नों के लिये ही नोटिस दे सकेंगे. लोकसभा सचिवालय के प्रश्न प्रकोष्ठ की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि सभी सदस्य इस तथ्य से अवगत हैं कि लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश 10बी के तहत कोई भी सदस्य एक दिन में 10 से अधिक प्रश्नों के नोटिस नहीं दे सकते.
Instruction of the Los speaker: Now MPs can ask 5 questions instead of 10
बुलेटिन के मुताबिक, प्रश्नों को लेकर नोटिसों की संख्या 230 से अधिक होने को ध्यान में रखते हुए लोकसभा अध्यक्ष की मंजूरी से स्पीकर के निर्देश 10बी में संशोधन किया गया है. लोकसभा महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव द्वारा हस्ताक्षरित बुलेटिन में कहा गया है कि इस संशोधन के अनुरूप किसी सदस्य की ओर से एक दिन में प्रश्नों के लिये नोटिस देने की संख्या को 10 से घटाकर 5 निर्धारित किया गया है.
बुलेटिन के अनुसार, अगर कोई सदस्य एक दिन में पांच से अधिक प्रश्नों के लिये नोटिस देता है तब उसे अगले दिन के लिये रखा जायेगा. इसमें कहा गया है कि जो सदस्य पूरे सत्र के लिये प्रश्नों के संबंध में नोटिस देना चाहते हैं, वे अपनी पसंद व्यक्त करें. बुलेटिन के अनुसार, इस बारे में स्पीकर का निर्देश आगामी सत्र यानी 16वीं लोकसभा के 15वें सत्र से प्रभावी होगा.