दुष्कर्म मामले में हाईकोर्ट ने शिवराज को लगाई फटकार: कहा- वारदात रोकने क्या किया उपाय

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इंदौर। एमपी के मंदसौर में हुये दुष्कर्म कांड को लेकर हाई कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने शिवराज सरकार से चार हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है कि, प्रदेश में बढ़ रही दुष्कर्म की वारदातों को रोकने के लिये उन्होंने क्या कदम उठाए हैं। हाई कोर्ट ने बुधवार को मंदसौर दुष्कर्म कांड को लेकर दायर एक जनहित याचिका में प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
HC rebukes Shivraj in case of misbehavior: He said: What is the prevention of crime
कोर्ट ने पूछा है कि दुष्कर्म की वारदातें रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने क्या इंतजाम किये हैं। इसके साथ ही याचिका में पीड़ित बच्ची को अच्छा इलाज उपलब्ध कराये जाने के लिये एम्स में शिफ्ट करने की भी मांग की है।

पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
बता दें कि दायर याचिका में एडवोकेट अंशुमन श्रीवास्तव की ओर से कहा गया है कि, मध्यप्रदेश में दुष्कर्म की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। याचिका में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुये कहा गया है कि, मंदसौर में घटित दुष्कर्म मामले में यदि पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो आरोपी उसी दिन सलाखों के पीछे होता।

4 हफ्तों के अंदर प्रदेश सरकार से मांगा जवाब
याचिका में कहा गया है कि मध्यप्रदेश में लगातार दुष्कर्म की वारदातें सामने आ रही है, जिसमें ज्यादातर नाबालिग बच्चियां इसकी शिकार हो रही है। प्रदेश की सरकार हर बार मामले में कड़ी कार्रवाई के साथ इंतजाम दुरुस्त करने की बात कहती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। बता दें कि हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुये सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होनी है।