समलैंगिक यौन संबंधों के मुद्दे सहित चार अहम मामलों पर कोर्ट आज से शुरू करेगा सुनवाई

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में नवगठित पांच सदस्यीय संविधान पीठ समलैंगिक यौन संबंधों के मुद्दे सहित चार अहम मामलों पर आज से सुनवाई शुरू करेगी. उच्चतम न्यायालय ने 2013 में समलैंगिकों के बीच यौन संबंधों को अपराध घोषित कर दिया था. दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2009 में अपने एक फैसले में कहा था कि आपसी सहमति से समलैंगिकों के बीच बने यौन संबंध अपराध की श्रेणी में नहीं होंगे.
Court will start hearing today on four major issues including issues of lesbian sex
लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इस फैसले को दरकिनार करते हुए समलैंगिक यौन संबंधों को आईपीसी की धारा 377 के तहत अवैध घोषित कर दिया था. उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के बाद पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गईं और जब उन्हें भी खारिज कर दिया गया तो प्रभावित पक्षों ने सुधारात्मक याचिका (क्यूरेटिव पिटीशन) दायर की ताकि मूल फैसले का फिर से परीक्षण हो.

सुधारात्मक याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान मांग की गई कि खुली अदालत में इस मामले पर सुनवाई की मंजूरी दी जानी चाहिए और उच्चतम न्यायालय जब इस पर राजी हुआ तो कई रिट याचिकाएं दायर कर मांग की गई की धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध) को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाए. नवगठित पांच सदस्यीय संविधान पीठ की अध्यक्षता प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा करेंगे और न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा इसके सदस्य होंगे. यह सूचना उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर डाली गई है.

धारा 377 को दी गई चुनौती के अलावा संविधान पीठ केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध से जुड़े विवादित मुद्दे की भी सुनवाई करेगी. पीठ भारतीय दंड संहिता की धारा 497 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली अर्जी पर भी सुनवाई करेगी. इस धारा के तहत व्यभिचार के लिए सिर्फ पुरुषों को दंडित किया जाता है और अपराध में शामिल महिलाओं को पीड़िता माना जाता है.