लोकसभा में पास भगोड़ा आर्थिक अपराधी बिल, जब्त होगी सारी संपत्ति

0
272

नई दिल्ली। लोकसभा ने गुरुवार को फ्यूजिटिव इकॉनमी आॅफेंडर्स बिल, 2018 को मंजूरी दे दी। इस बिल में कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए देश छोड़कर भागने वाले आर्थिक अपराधियों को रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। यह अप्रैल में सरकार की तरफ से इन प्रावधानों को लागू करने के लिए लाए गए अध्यादेश की जगह लेगा। लोकसभा ने इस बिल को ध्वनिमत से पारित किया।
Lok Sabha passes away fugitive economic offender, all assets will be seized
इस बिल में माना गया है कि मौजूदा सिविल और क्रिमिनल कानून आर्थिक अपराधियों के देश छोड़कर भागने से रोकने के लिए नाकाफी हैं, जिसका फायदा उठाकर अपराधी भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं। नए बिल में इन खामियों को दूर किया गया है। इसमें उन लोगों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी के रूप में परिभाषित किया गया है, जिन्होंने अनुसूचित अपराध किया है या ऐसा अपराध किया है जिसमें 100 करोड़ या उससे ज्यादा की रकम शामिल है। वे देश से फरार हो गए हैं और सजा पाए जाने के डर से देश वापस आने से इनकार करते हैं।

इस बिल में भगोड़े अपराधी की सिर्फ अपराध के जरिए हासिल की गई संपत्ति ही नहीं, बल्कि उसकी पूरी संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान है। सदन में बिल को लेकर हुई चर्चा के दौरान वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इसमें एजेंसी को बेनामी संपत्ति जब्त करने के भी अधिकार दिए गए हैं। यह देश छोड़कर भाग गए लोगों पर भी लागू होगा। यह बिल भगोड़े आर्थिक अपराधियों के मामले में स्पेशल कोर्ट्स में चल रही सुनवाई के खिलाफ दूसरे अदालतों को किसी तरह के राहत देने से भी रोकता है।

इस बिल के तहत स्पेशल कोर्ट्स का मतलब सेशन कोर्ट है, जिन्हें प्रिवेंशन आॅफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के तहत स्पेशल कोर्ट बनाया गया था। यह कानून पहले घोषित किए गए भगोड़ों के लिए पिछली तारीख से लागू होगा। फ्यूजिटिव इकनॉमी आॅफेंडर्स बिल, 2018 को लोकसभा में 12 मार्च 2018 को पेश किया गया था, लेकिन बजट सत्र के दूसरे हिस्से के दौरान ज्यादातर समय सदन स्थगित रहने के कारण इसे पास नहीं कराया जा सका था। इस बिल को 14,000 करोड़ रुपये के पीएनबी घोटाले में शामिल नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के देश से फरार हो जाने के बाद लाया गया था।