पेड न्यूज याचिका मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

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नई दिल्ली : पेड न्यूज के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में इस तरह सुनवाई नहीं की जा सकती. याचिकाकर्ता को उपयुक्त फोरम में मामले को उठाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली है.
Supreme Court refuses hearing on Paid News petition
आपको बता दें कि बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने पेड न्यूज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका में मांग की गई कि पेड न्यूज पर रोक लगाई जाए. अश्विनी उपाध्याय ने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को आदेश दे कि वो पेड न्यूज को लेकर लॉ कमीशन और चुनाव आयोग की सिफारिशों को लागू करे.

याचिका में कहा गया था कि पेड न्यूज को आरपी एसीटी के तहत भ्रष्ट आचरण के तहत लाया जाए. याचिका में ये भी कहा गया कि जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वोटिंग के दो दिन पहले (यानी जब चुनाव प्रचार खत्म होता है उसके बाद से कोई पेड न्यूज नही दिखा सकता) उसी तरफ ये नियम प्रिंट मीडिया, रेडियो और वेबसाइट पर भी लागू किया जाए. याचिका में कहा गया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की नींव है और इसे तभी पाया जा सकता है जब इसे मनी पॉवर से दूर रखा जाए.