जीएसटी की दरों में कटौती से महिलाओं को मिली राहत, पियूष गोयल ने साझा किया वीडियो

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नई दिल्ली। 27 जुलाई से नई दरों के साथ जीएसटी को लागू किया गया है। इससे महिलाओं को काफी राहत मिली है, क्योंकि इन नई दरों में महिलाओं द्वारा इस्तेमाल में लाई जाने वाली काफी चीजों से जीएसटी को कम कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विभिन्न वस्तुओं पर से जीएसटी दरों को कम करने का एक वीडियो भी साझा किया है।
Women’s Relief From GST Rates Cut, Piyush Goyal shared video
देश में महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने उनके उपयोग की वस्तुओं पर लगने वाले जीएसटी की दर को घटाया है, इन वस्तुओं के सस्ता होने से महिलाओं की बचत में वृद्धि होगी तथा उन्हें उनके दैनिक उपयोग में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं भी सस्ती मिलेंगी।

महिलाएं कर सकेंगी बचत
साथ ही गोयल ने इस बारे में एक ट्वीट करते हुये लिखा, ‘देश में महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने उनके उपयोग की वस्तुओं पर लगने वाले ॠरळ की दर को घटाया है, इन वस्तुओं के सस्ता होने से महिलाओं की बचत में वृद्धि होगी तथा उन्हें उनके दैनिक उपयोग में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं भी सस्ती मिलेंगी।’

सैनिटरी पैड से हटा जीएसटी
गौरतलब है कि, 28वीं जीएसटी परिषद की बैठक ने पहले सैनिटरी पैड पर 100 प्रतिशत जीएसटी हटा दिया, जबकि बालों के रंग, ड्रायर, बालों को हटाने के उपकरण, पाउडर पफ, सुगंध स्प्रे, आभूषण बॉक्स और हैंडबैग जैसी अन्य वस्तुओं पर से जीएसटी की दरों को कम कर दिया है।

स्मृति ईरानी का ट्वीट
इस पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया, ’28वीं जीएसटी परिषद की बैठक महिलाओं के लिए कई फायदे लेकर आई।’

इन पर 12 प्रतिशत जीएसटी
हैंडबैग, आभूषण बॉक्स, पेंटिंग के लिए लकड़ी के बक्से, ग्लास आर्ट वेयर, सजावटी फ्रेम वाले दर्पण, हस्तनिर्मित दीपक, मोम, प्राकृतिक गम, लौह और पीतल के उत्पादों पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है।

इनसे भी हटा जीएसटी
इसके अलावा परिषद ने, हस्तशिल्प बनाने के लिए उपयोग की जाने वाले पत्थर, संगमरमर और लकड़ी जैसे कच्चे माल पर से भी कर को रद्द करने का निर्णय लिया। साथ ही, राखी और साल की पत्तियों से भी जीएसटी कर हटा लिया गया है।

18 फीसदी हुई जीएसटी
वहीं, लिथियम-आयन बैटरी, वैक्यूम क्लीनर, खाद्य ग्रिंडर्स, मिक्सर, स्टोरेज वॉटर हीटर, हेड ड्रायर, हैंड ड्रायर, पेंट, वार्निश, वॉटर कूलर, दूध कूलर, आइसक्रीम कूलर, इत्र, शौचालय स्प्रे और अन्य जैसी वस्तुओं से भी जीएसटी दरों को कम कर 28 प्रतिशत से हटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है।