रांची। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के अस्पताल से घर जाने पर झारखंड हाई कोर्ट ने तल्खी दिखाते हुए इस पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि उन्हें इलाज के लिए जमानत मिली है, ऐसे में वह घर कैसे जा सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि लालू प्रसाद की मेडिकल रिपोर्ट और डिस्चार्ज समरी की जांच कर अपना जवाब दाखिल करें।
High Court strict on Laloo: Said- How to get bail for treatment
शुक्रवार को जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने इस मामले की सुनवाई की। इसके साथ ही चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की औपबंधिक जमानत 20 अगस्त तक बढ़ा दी है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, लालू की ओर से अवधि बढ़ाने की अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने यह टिप्पणी की।
बता दें, अप्रैल में लालू को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने फिट बताकर डिस्चार्ज कर दिया था। वहीं यादव ने खुद को बीमार बताते हुए इसे राजनीतिक प्रतिशोध कहा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि पीएम नरेंद्र मोदी के इशारे पर उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। लालू ने चिट्ठी लिखकर डिस्चार्ज न करने की गुजारिश भी की थी, लेकिन एम्स प्रशासन ने उन्हें फिट बताते हुए छुट्टी दे दी थी।