नई दिल्ली। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी सीलिंग तोड़ने के मामले में बुरी तरह घिरते नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मॉनिटरिंग कमिटी ने कहा कि इस मामले में मनोज तिवारी पर अवमानना की कार्रवाई होनी चाहिए। कमिटी ने अदालत में नवभारत टाइम्स की खबर की कॉपी पेश की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सांसद द्वारा कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना दुखद है। शीर्ष अदालत ने तिवारी को अपना पक्ष रखने के लिए तलब किया है।
In the Supreme Court, the Monitoring Committee demanded action of contempt of Manoj Tiwari
मनोज तिवारी ने अपने उत्तर-पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाले इलाके गोकुलपुर के घर का ताला तोड़ था, जिसे सीलिंग की कार्रवाई के तहत बंद किया गया था। हालांकि मनोज तिवारी ने मंगलवार को एक बार फिर से गोकुलपुर गांव का दौरा किया और लोगों से दो दिन में पूरी समस्या को हल करने का वादा किया।
कमिटी ने रिपोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सीलिंग कार्रवाई चल रही है। कोर्ट के आदेश के बावजूद राजनीतिक पार्टियां और अन्य लोग राजनीतिक फायदे के लिए जानबूझकर कोर्ट के काम में बाधा डाल रहे हैं। मॉनिटरिंग कमिटी ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि इस मामले में सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए।