जर्मन बेकरी बम ब्लास्ट को मुख्य आरोपी भटकल कहां है नहीं है एटीएस को पता

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पुणे। जर्मन बेकरी बम ब्लास्ट केस के मुख्य आरोपी मोहम्मद अहमद सिद्दीबप्पा उर्फ यासीन भटकल को राज्य एटीएस कोर्ट के सामने एक बार भी नहीं ला सकी है। वहीं बुधवार को एटीएस ने यह कह दिया कि उसे नहीं पता कि फिलहाल भटकल कहां है। इस बारे मे लिखित जानतकारी पुणे सेशन कोर्ट को दी गई, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज केडी वाधने ने यरवडा सेंट्रल जेल प्रशासन से जवाब मांगा है।
Where is the main accused Bhatkal, the German Bakery bomb blast is not known to ATS
साल 2010 में हुए इस बम ब्लास्ट का केस इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापक भटकल के न मिलने से पिछले तीन साल से आगे नहीं बढ़ सका है। मामले में सेशन कोर्ट ने सुनवाई 22 अगस्त, 2014 से अब तक 71 बार आगे बढ़ाई है और अभी तक आरोप ही तय किए जा रहे हैं। कोर्ट के सामने यह स्थिति बचाव पक्ष के वकील जहीरखान पठान ने रखी और जब एटीएस से जवाब मांगा गया तो उन्होंने भटकल के बारे में जानकारी न होने की बात कही।

‘ट्रायल खींचने की कोशिश में एटीएस’
पठान का कहना है कि रिमांड के वक्त भटकल को कोर्ट के सामने पेश किया गया था, तब वह एटीएस की कस्टडी में था। उन्होंने आरोप लगाया कि यह एटीएस की ट्रायल को खींचने की कोशिश है। पठान ने कहा कि जांच एजेंसी होने के नाते उन्हें पता होना चाहिए कि भटकल कहां है। उन्होंने कहा कि यह आरोपी के अधिकारों का हनन है।

इस बारे में जब विशेष अभियोजन अधिकारी राजा ठाकरे से पूछा गया तो उन्होंने बताया, ‘भटकल को हैदराबाद में दिसंबर 2016 में दो बम धमाकों के लिए मौत की सजा दी गई थी। यह आदेश था कि वह राज्य के बाहर नहीं जाएगा।’ उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष को केस का ताजा स्टेटस नहीं पता है।

2013 में किया गया गिरफ्तार
भटकल को 28 अगस्त 2013 को बिहार के रक्सौल में भारत-नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया गया था। उसे 13 मार्च, 2014 को महाराष्ट्र एटीएस को सौंप दिया गया। पुणे कोर्ट में उसकी पेशी केवल दो बार हुई। बाद में उसे सुरक्षा कारणों से तिहाड़ जेल में रखा गया और जर्मन बेकरी केस में चार्जशीट देने एटीएस के अधिकारी वहीं गए।

भटकल को नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोर्ट ने 21 फरवरी, 2013 को हुए धमाकों के लिए दिसंबर 2016 में मौत की सजा सुनाई थी। जर्मन बेकरी केस में अगली सुनवाई 21 सितंबर को है। यरवडा जेल के अधिकारियों से एटीएस के बयान पर विस्तृत जवाब मांगा गया है।