अयोध्या केस LIVE: हिंदू पक्ष ने कहा, 1934 के बाद नमाज के कोई सबूत नहीं

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नई दिल्ली

अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद की मैराथन सुनवाई बुधवार को पूरी हो जाएगी। 40वें दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि शाम पांच बजे तक सुनवाई पूरी होने वाली है। इससे पहले अदालत ने सभी पक्षों के बीच समय का बंटवारा भी कर दिया। पीठ ने 17 अक्तूबर तक सुनवाईकी तारीख तय की थी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने हिंदू पक्ष के वकील सीएस वैद्यनाथन से कहा कि एक घंटा उन्हें मिलेगा और एक घंटा मुस्लिम पक्ष के वकील को दिया जाएगा। भोजनावकाश के बाद की सुनवाई में 45-45 मिनट शेष पांच पक्षों को दिए जाएंगे। भोजनावकाश के बाद तीन घंटे यानी पांच बजे तक सुनवाई होगी। जस्टिस गोगोई ने कहा कि ये तीन घंटे का समय पक्षकार आपस में बांट लें। इससे ज्यादा उन्हें नहीं सुना जाएगा। इस प्रकार सुनवाई के बाद अदालत बुधवार को फैसला सुरक्षित रख सकती है।

उच्चतम न्यायालय में अयोध्या विवाद की 39वें दिन की सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने कहा कि अयोध्या में 50 से 60 मस्जिद हैं। मुस्लिम कहीं और भी जाकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। संविधान पीठ के समक्ष हिंदू पक्ष के वकील के परासरण ने दलील दी कि अयोध्या में 50-60 मस्जिद हैं और नमाज कहीं भी अदा की जा सकती है, लेकिन यह राम का जन्मस्थान है, इसे बदला नहीं जा सकता। परासरण ने अपनी दलील में कहा कि किसी को भी भारत के इतिहास को तबाह करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। न्यायालय को इतिहास की गलती को ठीक करना चाहिए। एक विदेशी भारत में आकर अपने कानून लागू नहीं कर सकता है।