प्रदूषण रोकने में नाकामी, तमिलनाडु सरकार पर एनजीटी ने लगाया 100 करोड़ का जुर्माना

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चेन्नै। नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बकिंघम नहर सहित अडयार और कूवम नदियों में अतिक्रमण हटाने और प्रदूषण रोकने में असामान्य देरी को लेकर तमिलनाडु सरकार पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इस राशि का इस्तेमाल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई के लिए किया जाएगा।
Failure to stop pollution, NGT imposes penalty of 100 crores on Tamil Nadu government
विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने राज्य सरकार को 100 करोड़ रुपये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जमा करने का निर्देश दिया है। ट्राइब्यूनल ने कहा कि कुल 26,300 अतिक्रमणों में से केवल 408 हटाए गए हैं, बाकी 25,892 अतिक्रमणों का निपटान अब भी बाकी है।

विस्तृत रिपोर्ट जमा करने के निर्देश
ट्राइब्यूनल ने इससे पहले तमिलनाडु के मुख्य सचिव इस मामले पर गौर करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि पर्यावरण और लोगों के हित में अनिवार्यता के आधार पर तत्काल कदम उठाए जाएं। बीते साल 23 अप्रैल को ट्राइब्यूनल ने हर तीन महीने पर इसे लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट जमा करने के भी निर्देश दिए थे। एनजीटी चेन्नै की अडयार और कूवम नदियों और बकिंघम नहर में प्रदूषण से जुड़ी अर्जियों पर सुनवाई कर रहा है।