सामान्य प्रशासन विभाग का निर्देश, 62 साल के पहले नहीं हटाए जाएंगे संविदा अधिकारी-कर्मचारी

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भोपाल। प्रदेश में नियमित पद के विरुद्ध नियुक्त होने वाले संविदा अधिकारियों-कर्मचारियों को 62 साल की आयु से पहले नहीं हटाया जाएगा। आयु सीमा को लेकर संविदा नीति-निर्देश में अस्पष्टता की स्थिति को दूर करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को निर्देश जारी कर दिए। दरअसल, नियमित पद पर नियुक्त होने वाले संविदा अधिकारी-कर्मचारी की आयु को लेकर कोई प्रावधान नहीं था। इसकी वजह से कुछ जगहों पर 58 साल में संविदा नियुक्ति समाप्त की जा रही थी तो कुछ जगह 60 साल की आयु रखी गई थी।
General Administration Department directives will not be removed before 62 years Contract Officer – Staff
सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि संविदा नीति-निर्देश में संविदा के पदों को लेकर स्पष्ट है कि सेवानिवृत्ति के बाद 65 साल की आयु तक अधिकारी-कर्मचारी काम कर सकते हैं। नियमित पद के विरुद्ध संविदा नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा को लेकर स्थिति साफ नहीं थी।

संविदा अधिकारी-कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष रमेश राठौर ने बताया कि संविदा नीति में आयु सीमा को लेकर स्थिति साफ नहीं थी। इसकी वजह से कुछ जगह 58 तो कुछ जगह 60 साल में ही संविदाकर्मियों को हटाया जा रहा था। असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए शुक्रवार को सामान्य प्रशसन विभाग ने साफ किया है कि आयु सीमा के आधार पर 62 वर्ष के पहले संविदा पर कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी को सेवा से नहीं हटाया जाएगा।