नई दिल्ली। अगर आपके पास मोबाइल सिम खरीदने के लिए आधार कार्ड नहीं है तो आपके लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने मोबाइल आॅपरेटर्स को निर्देश जारी कर कहा है कि वह सिम खरीदने वाले ग्राहकों की पहचान के लिए जरूरी नहीं कि आधार कार्ड ही लें।
Government issued instructions, mobile SIM is not necessary for Aadhaar card
आधार की जगह वोटर आईडी, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस भी लिए जा सकते हैं। टेलिकॉम सचिव अरुण सुंदराजन ने बताया कि मोबाइल कंपनियों को तुरंत प्रभाव से निदेर्शों का पालन करने के लिए कहा गया है ताकि आम लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े।
बता दें कि आधार को मोबाइल नंबर से लिंक कराने को लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि जब तक मामले की सुनवाई हो रही है लोगों को मोबाइल नंबर आधार से जोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।
सुंदराजन ने बताया कि मंत्रालय की ओर से तमाम टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और उनसे कहा गया है कि जिस व्यक्ति के पास आधार नहीं है उसे सिम देने से मना नहीं किया जा सकता है। हमने कंपनियों को केवाईसी के अन्य दस्तावेजों को स्वीकार करने को कहा है, जिससे कि लोगों को किसी भी तरह की समस्या नहीं हो।