Honey Trap Case : दोनों श्वेता को अंतरिम जमानत मिलेगी या नहीं, आज होगा तय

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TIO इंदौर

हनीट्रैप मामले में आरोपित श्वेता स्वप्निल जैन और श्वेता विजय जैन की तरफ से सत्र न्यायालय में अंतरिम जमानत के लिए पेश आवेदनों पर गुरुवार को बहस हुई। न्यायालय ने सभी पक्षकारों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। अब शुक्रवार को तय होगा कि दोनों को अंतरिम जमानत मिलेगी या नहीं। श्वेता स्वप्निल ने बच्चे की तबीयत खराब होने का हवाला देकर तो श्वेता विजय जैन ने पिता के उत्तरकार्य में शामिल होने के नाम पर अंतरिम जमानत मांगी है।

गौरतलब है कि हनीट्रैप मामले में पुलिस ने छह आरोपितों पर धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों में केस दर्ज किया है। सभी फिलहाल जेल में हैं। इनमें शामिल श्वेता स्वप्निल जैन ने करीब 10 दिन पहले सेशन कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए आवेदन दायर किया था।

उसने सात दिन की अंतरिम जमानत मांगते हुए कहा है कि उसके बच्चे की तबीयत खराब है और देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उसकी सास भी बीमार है। इधर श्वेता विजय जैन ने भी अंतरिम जमानत के लिए एक आवेदन दायर किया है। इसमें कहा है कि 24 अक्टूबर को उसके पिता का निधन हो गया।

उसे पिता के उत्तरकार्य में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी। गुरुवार को सत्र न्यायाधीश विवेक सक्सेना के न्यायालय में दोनों आवेदनों पर बहस हुई। एजीपी अभिजीतसिंह राठौर ने तर्क रखा कि सत्र न्यायालय अंतरिम जमानत नहीं दे सकता।

ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि सत्र न्यायालय अंतरिम आवेदन पर आदेश दे। एजीपी राठौर ने बताया कि न्यायालय ने आदेश सुरक्षित रख लिया है जो संभवतः शुक्रवार को जारी होगा। इसके बाद तय होगा कि दोनों को अंतरिम जमानत मिलेगी या नहीं।