अगर आपको खरीदना है घर तो पीएफ खाते से भी ले सकते हैं लोन

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नई दिल्ली। नौकरीपेशा लोगों की सैलरी से एक निश्चित राशि नियोक्ता की ओर से पीएफ के एवज में काटी जाती है, इतनी ही राशि का योगदान कंपनी की ओर से भी किया जाता है। इस राशि को कंपनियां नियमित आधार पर ईपीएफओ कार्यालय में जमा करवाती रहती हैं। पीएफ खाते में जमा राशि पर अच्छा खासा ब्याज मुहैया करवाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपने पीएफ खाते में जमा राशि पर लोन भी ले सकते हैं। हम अपनी इस खबर के माध्यम से आपको इसी के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
If you have to buy the home, you can also take a loan from PF account.
क्या होता है एंप्लॉयी प्रॉविडेंट फंड (ईपीएफ): ईपीएफ अकाउंट नौकरी पेशा लोगों के लिए होता है। इसे पीएफ भी कहा जाता है। इसमें आपका नियोक्ता सैलरी का कुछ फीसद हिस्सा काटकर (मौजूदा समय में 12 फीसद) पीएफ आॅफिस में जमा करा देता है। यह तय रकम सरकार की ओर से निर्धारित होती है और इस तय रकम में नियोक्ता भी अपना हिस्सा (हमारी सीटीसी का हिस्सा) जोड़कर जमा करवाता है। इसमें आपके निवेश पर 8.5 फीसद ब्याज मिलता है। आपको बता दें कि ईपीएफ का पैसा आप अपनी मौजूदा नौकरी छोड़ने के 3 महीने बाद कभी भी निकाल सकते हैं।

घर खरीदने और होम लोन की ईएमआई चुकाने के लिए आप ईपीएफ खाते में जमा रकम का 90 फीसद हिस्सा निकाल सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको ईपीएफओ को तीन साल पुराना सदस्य होना जरुरी है। आप इस खाते से लोन अपनी, अपनी बहन, भाई या फिर बेटी की पढ़ाई, खुद की या बेटा एवं बेटी की शादी के लिए, इलाज के लिए, घर को खरीदने या फिर उसकी ईएमआई के लिए ले सकते हैं। इसमें रीपेमेंट की समय अवधि 24 महीने की होती है। लोन का भुगतान या तो मासिक तौर पर या फिर लंप सम में किया जा सकता है।