नई दिल्ली
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में 6,387 नए मामले सामने आए हैं और 170 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देशभर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 1,51,767 हो गई है, जिनमें से 83,004 सक्रिय मामले हैं, 64,426 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 4,337 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, आज राजस्थान में 109 और ओडिशा में 76 नए मामले दर्ज किए गए हैं।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ प्रो. आशीष झा के साथ बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कुछ नौकरशाहों से पूछा है कि कोरोना की परीक्षण संख्या कम क्यों है? उनका कहना है कि यदि आप परीक्षण संख्याओं को बढ़ाते हैं तो आप लोगों को अधिक भयभीत करते हैं। ज्यादा जांच से लोग डरेंगे। इससे ज्यादा डरावना संदेश जाएगा। अनाधिकारिक रूप से वे यही कह रहे हैं।
ओडिशा स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, आज कोरोना पॉजिटिव के 76 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 1,593 हो गई है। जिसमें से 853 सक्रिय मामले हैं, 733 लोग ठीक हो गए हैं और सात लोगों की मौत हो चुकी है।
आज से खुले भोपाल के बाजार
भोपाल. 25 मार्च से बंद भोपाल के सभी बाजार शर्ताें एवं नए नियमों के साथ बुधवार से खुल जाएंगे। मंगलवार को जिला प्रशासन ने व्यापारियों और पुलिस से चर्चा के बाद तैयार प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। कलेक्टर तरुण पिथाेड़े ने बताया कि शहर को तीन क्लस्टर में बांटा गया है। पहले क्लस्टर में टीटी नगर, एमपी नगर, कोलार क्षेत्र, होशंगाबाद रोड, भेल और करोंद क्षेत्र के प्रमुख बाजार खुलेंगे। दूसरे क्लस्टर में पुराना भोपाल होगा। इसमें चौक बाजार, सर्राफा, लखेरापुरा, इब्राहिमपुरा, इतवारा और आसपास की दुकानें हैं। पहले और दूसरे क्लस्टर के बाजार सप्ताह में 6 दिन खुलेंगे।
रविवार को दोनों जगह अत्यावश्यक दुकानों को छोड़कर लॉकडाउन रहेगा। तीसरे क्लस्टर में बैरागढ़, लालघाटी और गांधीनगर के बाजार होंगे, जो सप्ताह में 5 दिन खुलेंगे। शनिवार व मंगलवार को पूर्ण बंदी रहेगी। पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, राजधानी परियोजना एवं अनुमति लेकर काम करने वाले बिल्डर कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कर सकेंगे, लेकिन निर्माण श्रमिकों को कंस्ट्रक्शन साइट अथवा उसके नजदीक ही ठहराने की व्यवस्था कंस्ट्रक्शन एजेंसी को करना होगी।
दो जरूरी बातें…
- पहली : ग्राहकों को मास्क, फेस कवर अनिवार्य है। सोशल डिस्टेंसिंग आदि नियम तोड़ने पर संबंधित दुकानदार, संस्था प्रभारी पर धारा 188 में कार्रवाई होगी।
- दूसरी : सारे मार्केट में दुकानदारों को हाथ सैनिटाइज कराने और दुकान को सैनिटाइज कराने की जिम्मेदारी व्यापारी की खुद की होगी।
क्लस्टर 1- नया शहर
न्यू मार्केट, एमपी नगर, बिट्टन मार्केट, 10 नंबर मार्केट, नेहरू नगर मार्केट, कोलार, मनीषा मार्केट, चूना भट्टी क्षेत्र के मार्केट, सात नंबर मार्केट, 11 नंबर स्टॉप मार्केट, होशंगाबाद रोड के बाजार, सुभाष नगर मार्केट, विजय नगर मार्केट, मेहता मार्केट, पिपलानी मार्केट, गोविंदपुरा मार्केट, जवाहर चौक मार्केट, माता मंदिर मार्केट, रोहित नगर, मार्केट, शैतानपाल सिंह चौराहा मार्केट, सेवाय कांप्लेक्स मार्केट, छह नंबर, रातीबढ़, नीलबढ़, अवधपुरी मार्कैट, आनंद नगर मार्केट, मिनाल।
ये दुकानें खुलेंगी | दिन | समय |
कपड़ा, जूते-चप्पल, स्टेशनरी, किताब | सोमवारऔर गुरुवार | सुबह 11 से शाम 5 बजे |
इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल्स, मोबाइल शॉप |
मंगलवार और शुक्रवार | सुबह 11 से शाम 5 बजे |
ज्वेलरी, सर्राफा, बर्तन, कास्मेटिक एवं अन्य |
बुधवार और शनिवार | सुबह 11 से शाम 5 बजे |
किराना, अत्यावश्यक वस्तुओं, व्हीकल रिपेयरिंग, स्पेयर पार्ट्स स्टोर | सभी दिन | सुबह 7 से शाम 7 बजे |
मेडिकल स्टोर | सभी दिन | 24 घंटे |
क्लस्टर 2- पुराना शहर
चौक , सर्राफा चौक, लखेरापुरा, इब्राहिमपुरा, नदीम रोड, लोहा बाजार, मारवाड़ी रोड, लालवानी प्रेस रोड, इतवारा रोड एवं आसपास के क्षेत्र।
ये दुकानें खुलेंगी | दिन | समय |
रिटेल दुकानें- रेडीमेड गारमेंट, होजरी, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, परदा का कपड़ा, कुशन कवर,टॉवेल चादर, कंबल की दुकानें, चूड़ी, पर्स, बटुआ, क्राॅकरी। | सोमवार और गुरूवार | सोमवार, सुबह 11 से और शाम 5 बजे |
सर्राफा व्यवसाय, होलसेल, होजरी, रेडीमेड व्यवसाय, फुट वियर व्यवसाय, {क्राॅकरी होलसेलर, कॉस्मेटिक जनरल स्टोर रिटेल |
मंगलवार और शुक्रवार | सुबह 11 से और शाम 5 बजे |
साड़ी, सूटिंग शर्टिंग एवं कपड़े की दुकानें, कास्मेटिक होलसेल व्यवसाय, स्टेशनरी होलसेल, होलसेल , इलेक्ट्रानिक उपकरण मार्केट | बुधवार और शनिवार | सुबह 11 से और शाम 5 बजे |
क्लस्टर 3- बैरागढ़, लालघाटी, गांधी नगर
- कपड़ा, जूते-चप्पल, स्टेशनरी, बर्तन, सराफा, मोबाइल की दुकान, इलेक्ट्रिकल्स, हार्डवेयर की दुकानें।
- शनिवार एवं मंगलवार को छोड़कर शेष दिन मार्केट खुला रहेगा- सुबह 11 से शाम 5 बजे तक।
(नोट: नए व पुराने भोपाल में मेडिकल स्टोर, किराना, अत्यावश्यक वस्तु संबंधित दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें रविवार को बंद रहेंगी। बैरागढ़ में रविवार को भी बाजार खुला रहेगा।)
राजधानी में सैलून, जिम, मॉल, पार्क, स्कूल सब बंद रहेंगे
- सार्वजनिक स्थलों पर थूकने, शराब, पान, गुटखा प्रतिबंधित।
- स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, पार्क, होटल, स्पा और सैलून
- समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, शैक्षणिक, धार्मिक समारोह बैन
- लो फ्लोर, निजी बसें, टैक्सी, ऑटो
- कंटेनमेंट जोन में ओपीडी एवं क्लीनिक बंद रहेंगे।
यहां रहेगी छूट… लेकिन शर्तों के साथ
- शासकीय और अर्द्धशासकीय कार्यालय
- समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों में अधिकतम 50% स्टाफ की उपस्थिति के साथ संचालन की अनुमति, लेकिन कंटेनमेंट जोन में रहने वाले स्टाफ को कार्यालय जाने की अनुमति नहीं होगी।
- कंटेनमेंट जोन के बाहर ऐसे निर्माण कार्य किए जा सकेंगे, जिनमें कार्यस्थल पर ही श्रमिक उपलब्ध हों।
शादी समारोह और अंतिम संस्कार
- घर पर शादी/ विवाह समारोह होने पर अधिकतम 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हुए समारोह की अनुमति रहेगी।
- अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन अनिवार्य होगा।
होम डिलीवरी के लिए इन्हें छूट
- होम डिलीवरी वाली स्टेशनरी दुकान, कूलर, फ्रिज, एसी, पंखा की दुकानें खोलने की अनुमति रहेगी।
- चिकन-मटन-फिश के पार्सल की होम डिलीवरी के लिए दुकानें खुल सकेंगी। पीडीएस दुकानें खुलेंगी।
- रेस्तरां, होटल एवं मिठाई की दुकानें होम डिलीवरी के लिए खोली जा सकेंगी। पॉर्सल की अनुमति रहेगी।
टैक्सी, ऑप्टीशियन , स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
- एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशन से निवास स्थान तक आने एवं जाने के लिए निजी वाहन के अलावा टैक्सी की अनुमति रहेगी।
- अतिआवश्यक परिस्थितियों में उपयोग होने वाले प्रत्येक ट्रक में दो चालक एवं एक हेल्पर की अनुमति रहेगी।
- ऑप्टीशियन की दुकान डॉक्टर के परामर्श से चश्मे का ग्लास, फ्रेम आदि बदलने के लिए खोलने की अनुमति रहेगी।
- स्पोर्ट्स काॅम्पलेक्स और स्टेडियम खेलकूद गतिविधियों के लिए कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर खोलने की अनुमति रहेगी। लेकिन दर्शक उपस्थित नहीं हो सकेंगे।
दूध, समाचार पत्र, ई-पास आदि
- शहरी क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर समस्त रहवासी इलाके के अंदर स्थित दुकानें खोलने की अनुमति रहेगी।
- पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी खुली रहेंगी।
- दूध और समाचार पत्र के हॉर्कस के लिए सुबह 6.30 से सुबह 9.30 बजे तक आने-जाने की अनुमति रहेगी।
- जिले से बाहर जाने आने के लिए ई-पास लेना होगा।
- कंटेनमेंट एरिया के बाहर सभी उद्योग खुल सकेंगे।
- कंटेनमेंट एरिया के बाद कृषि उपकरण-वाहन रिपेयरिंग-स्पेयर पार्ट्स, मोबाइल शॉप खोलने की अनुमति रहेगी।
जरूरी सवाल और प्रशासन के जवाब… अभी नहीं खुलेंगी चाय की दुकानें
साड़ी, सूटिंग-शर्टिंग और कपड़े की दुकानें अलग दिन जबकि रेडीमेड, होजरी और होलसेल की दुकान अलग दिन खोलने की अनुमति क्यों? जबकि ये एक ही तरह के सामान की दुकानें हैं।
– एक ही प्रकार की दुकानें एक ही दिन खोलने से मार्केट में भीड़ बढ़ेगी। सोशल डिस्टेंंसिंग का पालन नहीं हो पाएगा। इसलिए दोनों को अलग-अलग दिन खोलने का फैसला लिया गया है। इससे व्यापारियों को होलसेल की दुकानें पर सामान खरीदने में आसानी होगी।
पान की दुकान व चाय की गुमठी का क्या होगा?
– अभी पान और चाय की दुकान नहीं खोली जाएंगी। इस बारे में फील्ड में तैनात अफसरों के फीडबैक के बाद फैसला होगा।
एमपी नगर और टीटी नगर में क्या खुलेगा और क्या नहीं स्पष्ट करें?
– नए शहर में एमपी नगर और टीटी नगर शामिल है। यहां पर जिन दुकानों को जिस दिन खोलने की अनुमति दी है वे उस दिन खुलेंगी।
मेरा मार्केट या दुकान कंटेनमेंट एरिया / बफर जोन में है या नहीं, कैसे पता चलेगा?
-जिला प्रशासन भाेपाल की वेबसाइट https://bhopal.nic.in पर बफर जोन और कंटेनमेंट एरिया की लिस्ट रोजाना अपडेट की जा रही हैं।
ये हैं बफर जोन: बुधवार से दी गईं छूटें शहर के 170 कंटनेमेंट एिरया और उनसे सटे इन बफर जोन में लागू नहीं होंगी।
- श्यामला हिल्स – अहाता रुस्तम खां
- कोतवाली- पीतल नगरी रोड, अलीगंज के सामने वाली रोड, चौकी इमामवाड़ा क्षेत्र, यूनानी सफाखाना
- तलैया – इतवारा,बुधवारा, मालीपुरा
- टीलाजमालपुरा- इंद्रानगर चौकी क्षेत्र
- गौतमनगर- नारियल खेड़ा
- समस्त क्षेत्र
- शाहजहांनाबाद – इस्लामीगेट रोड
- हनुमानगंज – सब्जी मंडी रोड
- मंगलवारा – 6 नंबर प्लेटफाॅर्म के पास, छावनी, कुम्हारपुरा, सब्जी
- मंडी रोड
- कोहेफिजा – जीएडी चौराहा से कर्बला रोड
- जहांगीराबाद – शब्बन चौराहा से जिन्सी चौराहा (चर्च रोड), एक्सटॉल चौराहे से सेंटर पाइंट (चिकलोद रोड), मेन बाजार, बरखेड़ी क्षेत्र
- ऐशबाग – बाग फरहतअफ्जा, बाग उमराव दूल्हा
- स्टेशन बजरिया – जीआरपी थाना से हबीबिया तिराहा
- मिसरोद – मानसरोवर बस्ती क्षेत्र