उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने सभी केसों को उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया

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नई दिल्ली

उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने सभी केसों को उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले में अब तक हुई जांच और रायबरेली में इसी हफ्ते हुई सड़क दुर्घटना को लेकर पूरी जानकारी मांगी है। कोर्ट ने उन्नाव केस में जांच की स्टेटस रिपोर्ट और ऐक्सिडेंट केस में अब तक हुई सीबीआई जांच की रिपोर्ट 12 बजे तक सौंपेने को कहा। मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि 12 बजे तक सीबीआई के किसी जिम्मेदार अधिकारी को बुलाइए।

फोन से जानकारी लेकर अभी दें स्टेटस रिपोर्ट: CJI
इस पर सॉलिसिटर जनरल ने सीबीआई डायरेक्टर से बात करने के बाद सीजेआई को बताया कि मामले की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारी लखनऊ में हैं। ऐसे में उनका दोपहर तक यहां आना मुश्किल है। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से निवेदन किया कि इसलिए मामले की सुनवाई कल की जा सकती है। सीजेआई ने मामले की सुनवाई कल करने से इनकार करते हुए कहा, ‘सीबीआई डायरेक्टर से कहिए कि जांच अधिकारी से फोन पर पूरी जानकारी लें और दोपहर 12 बजे तक कोर्ट को अब तक हुई जांच के बारे में बताएं।

अगली सुनवाई में मौजूद रहें सॉलिसटर जनरल और CBI: कोर्ट
‘बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए सॉलिसिटर जनरल और सीबीआई अधिकारी को मौजूद रहने का फरमान सुनाया है। सीजेआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इन सभी केसों को लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर करेगा। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार ने चिट्ठी लिखकर विधायक सेंगर से जान का खतरा होने की बात कही गई थी। चिट्ठी में कहा गया था कि सेंगर ने केस को रफा-दफा न करने पर जान से मारने की धमकी दी है, लेकिन हमें यह चिट्ठी नहीं मिली।

बता दें कि उन्नाव रेप पीड़िता के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर कुलदीप सिंह सेंगर से जान के खतरे की आशंका जताई थी। सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को कहा था कि वह ‘इस विध्वंसक माहौल में कुछ रचनात्मक करने की कोशिश करेगा।’