सागर। मध्य प्रदेश के सागर जिले की एक अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कथित तौर पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के मामले में एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर की अनुमति 5 साल पुराने मामले में दी है। राजेंद्र मिश्र नामक एक व्यक्ति ने कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान केजरीवाल सहित आप के कार्यकर्ताओं ने चुनाव चिह्न झाड़ू को तिरंगे के साथ साथ में लहराया था।
Kejriwal’s permission to register an FIR has been filed in the insult case of the Tricolor
याचिकाकर्ता ने झाड़ू के साथ ही तिरंगा लहराने पर इसे राष्ट्रध्वज का अपमान बताया था और कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। कोर्ट ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दे दी है। अरविंद केजरीवाल तथा आप कार्यकतार्ओं के खिलाफ अब सागर, बीना, खुरई और दिल्ली में मामले दर्ज किए जाएंगे। इस मामले में एफआईआर दर्ज होने से दिल्ली की गद्दी पर बैठे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता की तरफ से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।