लालू के परिवार को मिली दोहरी शुखी, लालू को छह सप्ताह की अंतरिम जमानत, उधर तेजस्वी को भी राहत

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रांची। लालू परिवार को आज दोहरी खुशी मिल गई। चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है। वहीं, बेतुके बयान के मामले में उनके बेटे तेजस्वी को भी कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने तेजस्वी के खिलाफ सीबीआइ कोर्ट की अवमानना नोटिस खारिज कर दिया है।
Lalu’s family got double duplicate, Lalu’s interim bail for six weeks, and relief to Ravi
जानकारी के मुताबिक, झारखंड हाई कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर लालू को बेल दी है। कोर्ट ने पासपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है। लालू ने मुंबई, बेंगलूरू और मेदंता में इलाज के लिए बेल मांगी थी। लालू की ओर से कहा गया था कि उन्हें कई तरह की बीमारी हैं, जिससे उनकी जान को खतरा है। शुगर हार्ट रोग बीपी सहित कई बीमारियों का लालू ने हवाला दिया गया। झारखंड हाई कोर्ट में लालू यादव की प्रोविजनल बेल पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ट अधीवक्ता अभिषेक मनु सिंधवी ने पक्ष रखा। लालू की खराब सेहत का हवाला देते हुए जमानत देने की कोर्ट से अपील की गई।

लालू की ओर से कहा गया कि उनकी 60 प्रतिशत किडनी खराब हो गई है। उनको क्रोनिक किडनी की बीमारी है। यह एम्स और रिम्स की रिपोर्ट में भी आया है। एम्स में भर्ती होने और वहां से डिस्चार्ज होने तक कोई सुधर नहीं हुआ है। लालू यादव अभी पेरोल पर रविवार तक है। सोमवार को पेरोल की अवधि लौटेंगे। इसी दिन रिम्स में भर्ती होंगे। 50 हजार रुपये का बेल बांड भरने के बाद उन्हें बेल मिलेगी। जिस दिन से वो रिलीज होंगे। उस दिन से छह सप्ताह की अवधि शुरू होगी। हाई कोर्ट ने इस दौरान लालू प्रसाद को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने की शर्त लगाई है।

चारा घोटाले के देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में हाइकोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद लालू प्रसाद की ओर से प्रोविजनल बेल पिटीशन दायर की गई थी। इसमें बीमारियों के इलाज के लिए तीन माह के प्रोविजनल बेल की मांग की गई है।
इससे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। तेजस्वी यादव सहित चार राजनेताओं के मामले पर आज झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के नोटिस को खारिज कर दिया है।