मप्र: पंचायतों की मतदाता सूची में अब लापरवाही पड़ेगी भारी, हो सकती है दो साल की जेल

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भोपाल। पंचायतों की मतदाता सूची बनाने में अब लापरवाही बरतना भारी पड़ सकता है। दोषी अधिकारी या कर्मचारी को दो साल की जेल हो सकती है। इसको लेकर प्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम में संशोधन कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग हर साल जनवरी में मतदाता सूची का पुनरीक्षण करता है। इसमें कोई अधिकारी लापरवाही बरतता है तो उसे जेल की सजा तक हो सकती है। पहले यह प्रावधान नहीं था पर काम की महत्ता को देखते हुए सरकार ने अधिनियम में यह संशोधन किया है।
MP: Panchayats voter list will be negligent now, may be heavy, two-year jail
साधारण कारावास की सजा तीन माह से कम नहीं होगी। यह अधिकतम दो साल हो सकेगी। इसमें जेल और जुमार्ने, दोनों की सजा भी मिल सकती है। कोई भी न्यायालय तब तक अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, जब तक राज्य निर्वाचन आयोग, कलेक्टर या कोई अधिकृत अधिकारी लिखित में शिकायत नहीं करता है।