नई दिल्ली
1 सितंबर से केंद्र सरकार द्वारा जारी नया मोटर व्हीकल एक्ट-2019 लागू हो गया है। नए मोटर व्हीकल एक्ट-2019 का असर दिल्ली में देखने को मिला लेकिन 4 राज्य इस एक्ट के तहत होने वाले भारी जुर्माने को लेकर सहमत नहीं हैं और उन्होंने इसका कड़ा विरोध जताया है। इसी वजह से हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में अभी यह एक्ट लागू नहीं हो पाया है। हिमाचल सरकार के यातायात विभाग के शिमला से अतिरिक्त आयुक्त यातायात की ओर से इस संबंध में एक नोट जारी किया गया है।
वहीं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार और राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार ने भी अपने-अपने राज्यों में इस अधिनियम को लागू करने से मना कर दिया है। उधर कमलनाथ सरकार में मंत्री पी.सी. शर्मा ने कहा कि राज्य में नए नियम लागू नहीं होंगे। नए मोटर व्हीकल एक्ट के रविवार से लागू होने पर देशभर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को भारी जुर्माना भुगतना पड़ा। दिल्ली में 3900 लोगों के चालान काटे गए।
पुलिस की टीमें अलग-अलग इलाकों में तैनात थीं और नियमों की अनदेखी करने वालों के चालान काट रही थी। पहले दिन कुछ लोगों को तो एक्ट के बारे में पता ही नहीं था, जिन लोगों को पता था उन्होंने वाहन चलाते वक्त कोई गलती नहीं की। कई लोग ऐसे भी थे जो चालान होने के बाद काफी परेशान दिखे क्योंकि इतना मोटा जुर्माना उनके पूरे महीने के बजट को बिगाड़ने वाला था।
संशोधित मोटर वीइकल ऐक्ट में क्या-क्या प्रावधान
- शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्मानाः 10,000 सामान्य चालान: पहले 100 रुपए, अब 500 रुपए।
- हेलमेट न पहनना: 1,000 से 1500 रुपए जुर्माना
- बिना लाइसेंस ड्राइविंग: 5,000 रुपए तक का जुर्माना
- टू-वीलर पर ओवरलोडिंग: 2 हजार रुपए जुर्माना और/या 3 महीने तक लाइसेंस सस्पेंड।
- सीट बेल्ट न लगाने पर: 1,000 रुपए जुर्माना लगेगा।
- ड्राइविंग करते हुए फोन पर बात करन: 5 हजार रुपए का जुर्माना।
- ओवर स्पीड: पहली बार पकड़े जाने पर हल्की गाड़ियों पर 1-2 हजार और मिडियम पैसेंजर या कमर्शल वीइकल्स पर 2-4 हजार रुपए का जुर्माना। दूसरी बार पकड़े जाने पर लाइसेंस जब्त।
- खतरनाक ड्राइविंग: पहली बार 6 महीने से 1 साल की जेल और/या 1-5 हजार रुपए तक जुर्माना। दूसरी बार 2 साल तक जेल और/या 10 हजार रुपए जुर्माना।
- बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ी चलाना: पहली बार पकडे़ जाने पर 2 हजार रुपए जुर्माना या 3 महीने तक की जेल। दूसरी बार 4 हजार रुपए जुर्माना और/या 3 महीने तक जेल।
- आपातकालीन सेवा में लगी गाड़ियों को रास्ता नहीं देने पर: आपातकालीन सेवा में लगी गाड़ियों को जैसे एंबुलेंस आदि को रास्ता नहीं देने पर 10,000 रुपए जुर्माना या 6 महीने तक जेल की सजा या फिर दोनों हो सकता है।
- एक्सिडेंट से जुड़े अपराध: पहली बार 6 महीने तक जेल और/या 5 हजार रुपए जुर्माना। दूसरी बार 1 साल तक जेल और/या 10 हजार रुपए तक का जुर्माना।
- नाबालिगों की ड्राइविंग: नाबालिग बच्चे के अभिभावक/वाहन मालिक को दोषी माना जाएगा। उन्हें 25 हजार रुपए जुर्माना और तीन साल की जेल होगी। साथ ही, वाहन का रजिस्ट्रेशन एक वर्ष तक रद्द हो जाएगा। नाबालिग को 25 वर्ष की उम्र पूरा होने से पहले ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।
- सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर वाहन खड़ा करना: अनाधिकृत रूप से सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर वाहन खड़ा रखने वालों पर 500 रुपए प्रति घंटा का जुर्माना लगेगा, पहले 50 रुपए जुर्माना भरना पड़ता था।