डॉक्टर को पीटने पर अब 10 साल जेल या लगेगा 10 लाख जुर्माना

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नई दिल्ली

अगर कोई इलाज या किसी दूसरे मसले पर हॉस्पिटल में तोड़फोड़ और डॉक्टर से मारपीट करता है तो अब उसे बड़ी सख्त सजा हो सकती है। 10 साल जेल से लेकर 10 लाख रुपये तक का मुआवजा देना पड़ सकता है। उस शख्स की कुर्की-जब्ती भी मुमकिन है। केंद्र सरकार ने मेडिकल कर्मियों की सुरक्षा से संबंधित एक बिल का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसे संसद के विंटर सेशन में पेश किया जाएगा।

दो दिन पहले सरकार ने इस बिल पर आम लोगों से भी राय देने को कहा। अगले 30 दिनों तक लोग इस पर अपनी बात रख सकते हैं। बता दें कि हाल के दिनों में डॉक्टरों पर लगातार हमले की घटनाएं सामने आई हैं। इसके विरोध में आंदोलन भी हुए। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में एक अस्पताल में मारपीट को लेकर पूरे देश में डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे। इसके बाद केंद्र सरकार ने वादा किया था कि डॉक्टरों की सुरक्षा से जुड़ा कानून जल्द लाया जाएगा।

5 लाख जुर्माना, 5 साल जेल
लग सकता है अगर कोई चिकित्सा संस्थान में तोड़फोड करता है, मेडिकल कर्मी को धमकाता है या हिंसक गतिविधि को बढ़ावा देता है। इसी जुर्म के लिए पांच साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है।

10 लाख जुर्माना, 10 साल जेल
अगर कोई शख्स चिकित्सा संस्थान में किसी मेडिकल कर्मी पर हिंसक हमला करता है तो नए प्रस्तावित कानून के तहत उसे 10 साल की कैद हो सकती है। इसी जुर्म के लिए जुर्माने की रकम 10 लाख रुपये तक रखी गई है।

सभी अपराध गैरजमानती
मेडिकल कर्मी पर हमलों और चिकित्सा संस्थान संबंधी सभी अपराध गैरजमानती होंगे। ऐसे अपराध की जांच डीएसपी रैंक से ऊपर के अधिकारी ही करेंगे। साथ में पुलिस इसमें बिना वॉरंट भी आरोपी को अरेस्ट कर सकती है।

कुर्की-जब्ती भी मुमकिन
इसके अलावा नए प्रस्तावित कानून में मेडिकल कर्मी को तोड़फोड़ की स्थिति में बाजार की कीमत से दोगुना मुआवजा देना होगा। जरूरत पड़ी तो इसे दोषी की कुर्की-जब्ती से भी वसूला जा सकता है।