नई दिल्ली। अब ट्रेन के सफर के दौरान आपको खाना खाना थोड़ा महंगा पड़ सकता है। दरअसल ऐसा 1 जुलाई 2017 से देशभर में लागू हुए जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) कानून के कारण होगा। अब ट्रेन में उपलब्ध खाने पीने की चीजों पर आपको 5 फीसद जीएसटी चुकाना होगा। अथॉरिटी फॉर एडवांस रुलिंग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस तरह के खाने पर 5 फीसद के कंसेशसनल टैक्स के बदले जीएसटी वसूला जाएगा, जैसा कि सरकार के सर्कुलर में कहा गया है। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए सामने आई है।
Ordering food while traveling in the train will now be your pocket and loose
दिल्ली अअफ ने एक हालिया रुलिंग में कहा है कि इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्ट का एक साधन है न कि रेस्टोरेंट, मेस या फिर कैंटीन। इसका असर उन लोगों पर पड़ेगा जो ट्रेन में खाना सप्लाई करते हैं। दिलचस्प बात है कि यह फैसला ऐसे समय में सामने आया है कि जब इंडस्ट्री ने एक ही सर्विस पर अलग-अलग टैक्स को लेकर सरकार के सामने अपना पक्ष रखा है।
आपको बता दें कि जीएसटी के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं पर पांच दरों (0,5,12,18 और 28 फीसद) के हिसाब से कर लगाया जाता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आउटडोर कैटरिंग पर 18 फीसद और कैंटीन की सेवाओं पर 5 फीसद जीएसटी लगाया जाता है। नवंबर महीने में मेस और कैंटीन को खाना और बेवरेजेस आपूर्ति करने वालों के लिए जीएसटी की दर को 18 फीसद से घटाकर 5 फीसद कर दिया गया था।
वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च को रेलवे बोर्ड को लिखकर स्पष्ट किया था कि ट्रेन, स्टेशन या प्लेफॉर्म पर खाने और पीने की चीजों पर पांच फीसद जीएसटी की लिया जाएगा। यह इसलिए बताया गया था ताकि कोई संशय न रहे। जीएसटी की पांच फीसद दर से ट्रेन, स्टेशन और प्लेफॉर्म में पर मिलने वाली चीजों की कीमतों में समानता रहेगी।