नई दिल्ली
मई तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद केंद्रीय गृहमंत्रालय ने बुधवार को गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें बताया गया है कि 3 मई तक देश में जिंदगी कैसे चलेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चालू रखने के सभी उपाय किए गए हैं। खेती संबंधी किसी काम पर सरकार ने रोक नहीं लगाई है। मजदूर खेतों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम कर सकते हैं। मनरेगा के तहत काम जारी रहेगा। साथ ही शर्तों के साथ निर्माण कार्यों को भी अनुमति प्रदान की जाएगी। जानिए कृषि, गांव और मजदूरों के लिए क्या नियम रखे गए हैं –
20 अप्रैल के बाद मिल सकती है और छूट
सरकार 20 अप्रैल तक नजर रखेगी और जहां नए केस सामने नहीं आएंगे, वहां छूट का दायरा बढ़ा दिया जाएगा। गाइडलाइन में कहा गया है कि हॉट स्पॉट घटने पर गांवों और शहरों में मजदूरों को छूट दी जा सकती है। ईट भट्टों पर काम शुरू किया जा सकता है। गावों के साथ ही शहरों में सड़कों और अन्य निर्माण कार्यों में तेजी लाई जा सकती है।
- किसानों और खेती से जुड़े मजदूरों को फसल कटाई के काम करने की छूट। कृषि उपकरणों से जुड़ी दुकानों खुली रहेंगी। यानी किसान ये उपकरण और इनसे जुड़े स्पेयर पार्ट्स खरीद सकेंगे। मशीनों की मरम्मत भी करवा सकेंगे।
- इसी तरह खाद, बीज, कीटनाशकों की दुकानें खुली रहेंगी। फसल की कटाई में काम आने वाली मशीनों की आवाजागी पर कोई रोक नहीं। मछली पालन जुड़े काम जारी रहेंगे और इसका ट्रांसपोर्टेशन भी जारी रेहगगा।
- दूध और इससे जुड़े उत्पादों के प्लांट चालू रहेंगे। दूध की सप्लाय पर कहीं कोई रोक नहीं है। इसी क्रम में मवेशियों के लिए चारा व अन्य सामग्री की सप्लाय जारी रहेगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में शर्तों के साथ उद्योगों को चालू रखने की अनुमति दी गई है। इसी तरह स्पेशल इकॉनोमिक जोन में काम जारी रहेगा।
- दवा और फार्मा कंपनियों में काम जारी रहेगा।
शादी ब्याह, बर्थडे पार्टी समेत सभी तरह के आयोजनो पर रोक। राजनीतिक आयोजन पर रोक। निजी आयोजनों पर भी रोक।
– निर्माण कार्यों में शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को छूट दी गई है। ऑफिस में लोगों को मॉस्क पहन कर काम करना होगा। जिन दफ्तरों में अभी भी काम हो रहा है, वहां कर्मचारियों का तापमान जांचने की व्यवस्था करना होगा।
– 65 साल से अधिक उम्र और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह।
- – आपातकाल में टू व्हीलर पर सिर्फ चलाने वाला और कार में ड्राइवर के साथ पीछे की सीट पर एक व्यक्ति बैठ सकता है। याद रहे यह छूट सिर्फ आपातकाल के लिए है।
– जो लोग क्वारंटाइन का उल्लंघन करेंगे, उन पर धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। जिला मजिस्ट्रेट को इस संबंध में सारे अधिकार दे दिए गए हैं।
– कृषि क्षेत्र को रियायत दी गई है। इसी तरह जरूरी उद्योगों में काम चलता रहेगा, लेकिन अन्य उद्योग अभी बंद रहेंगे।
बैंक की शाखाएं, एपीएम, पोस्टल सर्विस चालू रहेंगी। ऑनलाइन टीचिंग और डिस्टेंग लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा।
ये सेवाएं रहेंगी चालू
- डॉक्टर, नर्स, सेनिटाइजेशन वर्कर्स, मीडिया पर्सन, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्स के आने-जाने पर रोक नहीं।
- अस्पताल, सरकारी दफ्तर जो कोरोना से जुड़ी सेवाओं मे ंलगे हैं।
- रसोई गैस एजेसियां, पेट्रोल पम्प, फूड सप्लाय चेन (होलसेल, रिटेल स्टोर और मंडियां, लेकिन शर्तों के साथ)
- ये सेवाएं रहेंगी बंद
- रेल, सड़क और विमान यातायात।
- गैर जरूरी चीजों वाली फैक्टरियां।
- जिम, स्वीमिंग पूल, थिएटर, मॉल, मल्टिप्लेक्स, पब्लिक पार्क, मार्केट
- हॉट स्टॉप वाली जगहों पर लोगों के बाहर निकलने पर रोक। जरूरी चीजें सरकार घर तक पहुंचाएगी।
20 अप्रैल के बाद क्या होगा
- सरकार ने कहा है कि जिन क्षेत्रों में स्थिति में सुधार आएगा वहां छूट दी जाएगी। कृषि, मछली पालन और फार्मा से जु़ड़ी कंपनियों की छूट बढ़ा दी जाएगी।
- हाईवे पर ढाबे खोले जा सकते हैं। हाईवे पर ही ट्रक रिपेयरिंग का काम करने वाले को अनुमति होगी।
- शर्तों के साथ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने की अनुमति संभव।अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी।