राहत में धांधली: 10 किलो के पैकेट में निकल रहा तीन किलो कम आटा, मध्यप्रदेश में हंगामा

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TIO भोपाल

मध्यप्रदेश में राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे आटे में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। कोरोना वायरस महामारी के दौरान जरूरतमंद लोगों के लिए राज्य सरकार ने दस किलो आटा देने की शुरुआत की है। इस योजना के लिए नागरिक खाद्य आपूर्ति विभाग 10 किलो के पैकेट तैयार कर रहा है।
ग्वालियर में इन पैकेटों में तीन किली तक आटा कम निकलने की शिकायत मिल रही है। पैकेट में कम आटा होने की पहली शिकायत नई सड़क पर स्थित एक राशन की दुकान से मिली। जब एक व्यक्ति ने वजन कराया तो वह 8.85 किलो निकला। इसके बाद दुकान पर खड़े अन्य लोगों ने भी आपत्ति जताते हुए हंगामा शुरू कर दिया।

मामले की सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई। वहीं, लश्कर क्षेत्र के लोगों ने इसकी शिकायत कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक से की। लोगों की शिकायत के बाद विधायक दौलतगंज स्थित एक सेंटर पर पहुंचे। उन्होंने जब एक आटे के पैकेट का वजन कराया तो उसमें साढ़े सात किलो आटा निकला।

प्रवीण पाठक ने गड़बड़ी करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल ने भी कलेक्टर को पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कराने का आग्रह किया है। वहीं, कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

अधिकारियों ने स्वीकारी गड़बड़ी
आटे के कट्टों में गड़बड़ी सामने आने के बाद विभाग के अधिकारियों ने एक किलो आटा कम होने की बात स्वीकार की है। जिला आपूर्ति नियंत्रक चंद्रभान सिंह ने कहा कि 100 किलो गेहूं देने के बदले फ्लोर मिल संचालकों ने 90 किलो आटा दिया है।

 

दृष्टिबाधित महिला के साथ कथित तौर पर अज्ञात आरोपी ने उनके घर के अंदर घुसकर दुष्कर्म किया

मध्यप्रदेश के भोपाल के शाहपुरा क्षेत्र में एक 53 साल की दृष्टिबाधित महिला के साथ कथित तौर पर अज्ञात आरोपी ने उनके घर के अंदर घुसकर दुष्कर्म किया है। यह घटना शुक्रवार को घटित हुई। महिला एक बैंक अधिकारी है। वह घटना के समय अपने घर पर अकेली थीं।
महिला का पति और परिवार कोविड-19 की वजह से लागू हुए लॉकडाउन की वजह से राजस्थान में फंसे हुए हैं। पीड़िता की शिकायत के अनुसार, वह अपने घर पर सोई हुई थीं जब एक अज्ञात शख्स उनके कमरे में घुसा और उनके साथ दुष्कर्म किया। वर्तमान में पुलिस को आरोपी का कोई सुराग नहीं मिला है और मामले की विस्तृत जांच जारी है।

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए सहायक पुलिस अधीक्षक संजय साहू ने कहा कि पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया और पूरे अपराध स्थल का निरीक्षण किया है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। शाहपुरा पुलिस स्टेशन में अज्ञात आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 377 के तहत मामला दर्ज किया गया है।