सुनंदा पुस्कर केस: शशि थरुर को राहत, कोर्ट ने दी अग्रिम जमानद

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नई दिल्ली। सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि थरूर को अग्रिम जमानत दे दी है। थरूर को 1 लाख रुपये का बेल बॉन्ड भरना होगा। तिरुवनंतपुरम से सांसद को इस मामले में पहले ही बतौर आरोपी समन किया जा चुका है। स्पेशल जज अरविंद कुमार ने बुधवार को याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। पुलिस की ओर से सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने कोर्ट में सांसद की मांग का विरोध किया था।
Sunanda Pushkar case: Shashi Tharoor gets relief, court gives advance bail
सरकारी वकील ने कहा था कि आरोपी नेता इस छूट का फायदा उठाकर देश छोड़कर भाग सकते हैं। दूसरी ओर थरूर की ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने दलील दी कि आरोपी एक सांसद हैं और मामले में चार्जशीट भी दायर हो चुकी है, इस नाते उन्हें गिरफ्तारी से राहत मिलनी ही चाहिए। कांग्रेस + नेता ने मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए मंगलवार को कोर्ट में याचिका दायर की थी।

इसमें उन्होंने कहा था कि मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और एसआईटी ने साफ तौर पर कहा है कि जांच पूरी हो गयी है और हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जरूरत नहीं है। अदालत ने पांच जून को थरूर को समन जारी कर उन्हें सात जुलाई को पेश होने को कहा था। आदेश पारित करते हुए मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने माना था कि मामले में थरूर के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का पर्याप्त आधार है।