TIO MUMBAI
जुलाई 2021 में निलंबित हुए महाराष्ट्र भाजपा के 12 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मानसून सत्र के दौरान विधानसभा स्पीकर द्वारा एक साल के लिए निलंबित किए जाने के फैसले को असंवैधानिक करार दिया है। साथ ही सभी विधायकों का निलंबन भी रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के साथ तल्ख टिप्पणी भी की है। अदालत ने कहा कि ये फैसला लोकतंत्र के लिए खतरा ही नहीं बल्कि तर्कहीन भी है। इससे पहले की सुनवाई में जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रवि कुमार की पीठ ने महाराष्ट्र शासन के वकील अर्यमा सुंदरम से सत्र की अवधि के बाद भी साल भर तक निलंबन के आधार को लेकर कई सीधे और तीखे सवाल पूछे थे।
प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला- इसका आधार होना चाहिए और समय-समय पर इसकी समीक्षा हो
सुप्रीम कोर्ट ने SC और ST के लिए प्रमोशन में आरक्षण की शर्तों को कम करने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि राज्य अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन देने से पहले क्वॉन्टेटिव डेटा जुटाने करने के लिए बाध्य है।