नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और अन्य को आरोपी के रूप में आज समन जारी कर अदालत में पेश होने को कहा है.
The court sent Lalu Rabri and Ravi to the IRCTC scam case: The court directed to be a pension on August 31
विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने आईआरसीटीसी के दो होटलों के संचालन की जिम्मेदारी एक निजी कंपनी को सौंपने की प्रक्रिया में हुई कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में सभी आरोपियों से 31 अगस्त को अदालत में पेश होने को कहा. मामले में 16 अप्रैल को आरोपपत्र दाखिल करने के बाद सीबीआई ने कहा था कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं.
लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों के अलावा पूर्व केन्द्रीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता और उनकी पत्नी सरला गुप्ता, आईआरसीटीसी के तत्कालीन प्रबंध निदेशक बी के अग्रवाल और आईआरसीटी के तत्कालीन निदेशक राकेश सक्सेना का भी नाम आरोपपत्र में है. आरोपपत्र में शामिल अन्य नामों में आईआरसीटीसी के तत्कालीन समूह महाप्रबंधक वी के अस्थाना और आर के गोयल, सुजाता होटल के निदेशक विजय कोचर और विनय कोचर और चाणक्य होटल के मालिकों का नाम शामिल है.
आपको बता दें कि पिछले सप्ताह ही खबर आई थी कि आईआरसीटीसी मामले में रेलवे ने अपने एक वरिष्ठ अधिकारी और वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अतिरिक्त सदस्य बी. के. अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है. अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा की अनुमति मिल जाने से इस मामले में तीन महीने पूर्व दायर चार्ज शीट पर अब कोर्ट संज्ञान ले सकता हैं.
सीबीआई ने इस मामले में इस साल 14 अप्रैल को आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें राजद अध्यक्ष लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव शामिल हैं. वहीं अग्रवाल पर आईआरसीटीसी के महाप्रबंधक रहते हुए (जब रेलवे के होटल को निजी हाथों को दिया जा रहा था) नियमों में हेरफेर करने का आरोप है.
ये घोटाला लालू यादव के रेल मंत्री कार्यकाल में हुआ था, लेकिन ये उजागर पिछले साल उस समय हुआ जब पटना में एक निमार्णाधीन मॉल की मिट्टी पटना जू को देने का मामला प्रकाश में आया. बाद में पता चला ये मॉल की जमीन लालू यादव और उनके परिवार के लोगों ने उसी व्यक्ति और उनकी कम्पनी से ली है, जिन्हें रेलवे के होटल रांची और पुरी में दिये गये थे.