नई दिल्ली।
उच्चतम न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक से आरटीआई के तहत सूचना के खुलासे पर अपनी नीति की समीक्षा करने के लिए कहा। उच्चतम न्यायालय ने आरबीआई को चेतावनी दी कि भविष्य में आरटीआई के किसी भी तरह के उल्लंघन को ‘गंभीरता’ से लिया जाएगा।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से आरटीआई के तहत बैंकों की वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में सूचना का खुलासा करने का निर्देश दिया जब तक कि उन्हें कानून के तहत इससे छूट ना मिल जाए।
आरबीआई से इस पॉलिसी को खारिज करने के लिए कहा
नागेश्वर राव तथा जस्टिस एम.आर. शाह की पीठ ने भारतीय रिजर्व बैंक को चेतावनी भी दी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अब अवहेलना होने पर गंभीर अवमानना कार्यवाही की जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक से अपनी नॉन-डिस्क्लोजर पॉलिसी को खारिज करने के लिए कहा है, जो कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करती है।