क्या है ट्रैफिक कोर्ट चालान? जानें, दिल्ली और दिल्ली से बाहर जुर्माना लगने पर क्या करें

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  • दिल्ली में नए नोटिफिकेशन जारी होने तक ट्रैफिक पुलिस कोर्ट चालान ही कर सकती है। किसी भी गलती पर चालान भरने के लिए जाना होगा कोर्ट
  • यदि आपने अपराध नहीं किया है तो कोर्ट में आपके पास उसे स्वीकार न करने का विकल्प भी होगा। इस पर पुलिस को गवाह पेश करना होगा
  • आपको उस एरिया के कोर्ट में जाना होगा, जहां आपका चालान कटा है। कागज न होने पर गाड़ी जब्त होना तय

नई दिल्ली

ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने पर जुर्माने की नई दरें 1 सितंबर से लागू हुई हैं और उसके बाद से ही दिल्ली-एनसीआर समेत देश भर से भारी-भरकम चालान के मामले सामने आ रहे हैं। एक स्कूटी का 23,000 रुपये का चालान कटा तो एक ऑटो वाले पर 32,000 रुपये का फाइन लगा है। इसके साथ ही चालान की रकम भरने को लेकर भी संशय है। हरियाणा में आप कैश चालान अदा कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली में अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, ऐसे में कोर्ट जाने का ही विकल्प है।

चालान पर विटनेस का साइन जरूरी
दिल्ली पुलिस के वकील अंकित गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने 31 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके मुताबिक चालान टु कोर्ट ही होगा, ऑन स्पॉट नहीं। मतलब चालान का भुगतान करने के लिए आपको कोर्ट ही जाना होगा। अदालत में ट्रैफिक पुलिस का एक रजिस्टर मिलेगा जिसमें आपको आपके चालान नंबर और गाड़ी नंबर के साथ दो ऑप्शन मिलेंगे- अपराध कबूल करने और न करने के।

अपराध कबूल है तो तय रकम देनी होगी। न करने पर अदालत संबंधित पुलिस अधिकारी को आपके खिलाफ गवाह पेश करने के लिए कहेगी और कार्यवाही के आधार पर अपना आदेश सुनाएगी। जिस एरिया में आपका चालान कटा है, उसी इलाके की अदालत परिसर में ट्रैफिक कोर्ट होती है।

दिल्ली पुलिस के वकील ने दावा किया कि काटे गए चालान का विरोध करने से जुड़े ज्यादातर मामलों में पुलिस अपना केस साबित नहीं कर पाती। क्योंकि मोटर वीइकल ऐक्ट के मुताबिक चालान पर एक विटनेस का साइन जरूरी है और कई मामलों में ये साइन फर्जी पाए जाते हैं।

दिल्ली से बाहर हुआ हो चालान
अगर आप दिल्ली से बाहर हैं और किसी कारणवश आपका चालान कट गया है तो पुलिस आपको ऑनस्पॉट चालान भरने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। आपके पास दो ऑप्शन हैं। या तो आप संबंधित इलाके की कोर्ट में जाकर चालान का भुगतान करें या https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan के जरिए ऑनलाइन इसका पेमेंट कर दें। संबंधित कोर्ट में जाकर आप इसका विरोध भी कर सकते हैं।

आपकी गाड़ी जब्त कर ली गई है तो…
पकड़े जाने पर आप पलूशन चेक, इंश्योरेंस और आरसी जैसा कोई भी दस्तावेज पुलिस को नहीं दिखा पाए हैं तो पुलिस वाले को आपकी गाड़ी जब्त करने का पूरा अधिकार है। इसके बाद आपको अदालत से ही सुपरदारी पर गाड़ी छुड़वानी होगी। इसके लिए भी गाड़ी के ओरिजनल दस्तावेज जरूरी हैं। गाड़ी तभी छूटेगी जब उसका रजिस्टर्ड मालिक इसके लिए दावा पेश करेगा।

ऑनलाइन चालान का भुगतान
तीस हजारी कोर्ट में पायलट प्रॉजेक्ट के तौर पर वर्चुअल कोर्ट पोर्टल का उद्‌घाटन किया गया, जिससे यहां ट्रैफिक चालान का ऑनलाइन भुगतान और भी आसान हो गया है। यह देश का ऐसा पहला लीगल पोर्टल (vcourts.gov.in) है। यह ट्रैफिक पुलिस की ओर से इलेक्ट्रॉनिक चालान एप्लीकेशन के जरिए काटे गए चालान के डिजीटली निपटारे में मददगार साबित हो रहा है।