तहलका पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल की याचिका खारिज

0
360

नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को तहलका पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने गोवा की निचली अदालत में अपने ऊपर तय आरोप को रद्द करने की मांग की थी।

अदालत ने तेजपाल के खिलाफ ट्रायल जारी रखते हुए निचली अदालत को छह महीने के अंदर सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया है। अदालत का कहना है कि यह पीड़िता की निजता पर हमला था। तेजपाल पर 2013 में अपनी सहकर्मी का शोषण करने का आरोप लगा था।